मौसा के साथ जा रही नाबालिग को बाइक से खींच 8 मनचलों ने किया था रेप, पॉक्सो कोर्ट से सबको उम्रकैद
साल 2023 में बच्ची से के साथ इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया। पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने शनिवार को आठ अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई।

बिहार के पश्चिम चंपारण में गैंगरेप के आठ दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गयी है। घटना के दो साल बाद पॉक्सो कोर्ट का फैसला आया है। साल 2023 में बच्ची से के साथ इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया। पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने शनिवार को आठ अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई। सब को जेल भेज दिया गया है।
जानकारी के मुताबिक सजायाप्ता चिउटाहां थाने के कटहां निवासी कांतालाल महतो, मुन्ना कुमार, रवींद्र कुमार, जीवन शर्मा, सरदार कुमार, प्रमोद कुमार, नरेश कुमार व विनोद कुमार हैं। सभी दोषियों पर कोर्ट ने 45-45 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने की हालत में सजा की अवधि बढ़ जाएगी।
रेप एंड पॉक्सो एक्ट के अनन्य विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि घटना छह जून 2023 की है। नाबालिग लड़की अपने मौसा के साथ बाइक से जा रही थी। मझौवा और मिश्रौली के समीप कांतालाल और मुन्ना उसे जबरन बाइक से उतारकर ले जाने लगे। मौसा ने जब उनका विरोध किया तो सब ने मिलकर उसके साथ मारपीट की। पिटाई से नाबालिग के रिश्तेदार जख्मी हो गए।
उसके बाद सभी मिलकर नाबालिग को सुनसान इलाके में एक खेत में ले गए और आठों ने लड़की से दुष्कर्म किया। लड़की को उसकी हालत में छोड़कर सभी आरोपी फरार हो गए। दूसरे दिन वह जख्मी हालत में सड़क पर पड़ी मिली। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। उसके बाद केस दर्ज कर कार्रवाई की गई। लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोर्ट के फैसले पर पीड़ित परिवार ने संतोष व्यक्त किया है। इस मामले में उचित अनुसंधान के लिए गांव के लोगोंने पुलिस को धन्यवाद दिया है।