4 दिनों तक भूखे रखकर नाबालिग किया था रेप, पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्मी को दी 10 साल की सजा
रेपिस्ट को पॉक्सो कोर्ट ने दस साल की कठोर सजा दी है और 25 हजार का जुर्माना लगाया है। पीड़िता को तीन लाख की सहायता देने का भी आदेश दिया है।

बिहार के सासाराम में किशोरी की अपहरण व दुराचार के दो साल पुराने मामले में जिला जज सात अरविंद की विशेष पॉक्सो अदालत ने अभियुक्त सोनू कुमार को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। रेपिस्ट तिलौथू थाना क्षेत्र के बाराडीह निवासी है। साथ ही अभियुक्त पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर अभियुक्त को तीन माह की अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। विशेष अदालत ने पीड़िता के पुनर्वास को लेकर तीन लाख रुपए मुआवजा भुगतान के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार और डीएम को पत्र जारी करने का आदेश दिया है।
मामले की प्राथमिकी पीड़िता के पिता ने स्थानीय सासा थाने में दर्ज करायी थी। फर्दबयान में उनका कहना था कि 23 मई 2023 की शाम छह बजे उसकी बेटी शौच करने के लिए घर से बाहर निकली थी। कुछ दूर जाने पर उसकी बेटी का हाथ पकड़ कर खींचते हुए अभियुक्त उसे अपने स्कूटर पर बैठा लिया। इसके बाद उसे लेकर अपने घर चला गया। जहां उसके साथ दुराचार किया। बाद में उसे अपनी बहन के घर लेकर गया। जहां उसके साथ दुराचार किया। पीड़िता ने चिल्लाने की कोशिश की तो हथियार का भय दिखाकर उसे डराया और बोला कि जान से मार देंगे। बाद में मेरी बेटी को अपनी बहन के घर से औरंगाबाद के एक होटल में लेकर गया। जहां उसे चार दिनों तक रखा व जबरन दुराचार किया। 27 मई 2023 को उसे होटल से लेकर अपने गांव आया। जहां पुलिस आई और उसे अपने साथ लेकर गई।
मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से आठ गवाहों की गवाही करायी गई थी। स्पेशल पीपी हीरा प्रताप सिंह ने बताया कि विशेष अदालत ने अभियुक्त को दुराचार में 10 साल की कठोर कैद व 25 हजार रुपए जुर्माना, अपहरण की विभिन्न धाराओं में सात साल की कठोर कैद व 15 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।