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यूपी कांवड़ यात्रा: फूहड़ और जाति-धर्म वाले गाने बैन, डीजे कंपटीशन की तो सोचें भी मत; जान लें नियम

डीजे संचालकों को सख्त हिदायत दी गई है कि यदि किसी ने कानून का उल्लंघन किया तो कांवड़ यात्रा के दौरान ही और यात्रा के बाद भी उन पर सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मुजफ्फरनगर बार्डर पर मेरठ पुलिस की एक टीम लगाई जाएगी जो निर्धारित मानकों के अनुसार ही डीजे को एंट्री देगी।

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 25 June 2025 08:20 AM
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यूपी कांवड़ यात्रा: फूहड़ और जाति-धर्म वाले गाने बैन, डीजे कंपटीशन की तो सोचें भी मत; जान लें नियम

वेस्ट यूपी की सड़कों पर कुछ दिन बाद कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। कावंड़िए बम-बम का जयकारा लगाते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे लेकिन इस बार डीजे फुल वाल्यूम में नहीं बजेंगे। इसके लिए मानक तय कर दिए गए हैं। डीजे कंपटीशन पर बैन लगा दिया गया है। इसके साथ ही जाति-धर्म आधारित फूहड़ गाने नहीं बजने दिए जाएंगे। इस बारे में मेरठ में जिला और पुलिस प्रशासन ने डीजे संचालकों के साथ बैठक कर ली है।

डीजे संचालकों को सख्त हिदायत देते हुए समझा दिया गया है कि यदि किसी ने कानून का उल्लंघन किया तो कांवड़ यात्रा के दौरान ही और यात्रा के बाद भी उन पर सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मुजफ्फरनगर बार्डर पर मेरठ पुलिस की एक टीम लगाई जाएगी जो निर्धारित मानकों के अनुसार ही डीजे को एंट्री देगी। यदि कोई डीजे निर्धारित मानक के आकार से बड़ा पाया गया तो उसे डिस्मेंटल कर दिया जाएगा। यदि उन्होंने प्रशासन की बात नहीं मानी तो सीज कर दिया जाएगा।

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मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि डीजे झांकी की ऊंचाई-चौड़ाई आदि को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। ध्वनि प्रदूषण न हो। मानक के अनुरूप गाने बजाएं। जातिसूचक और धर्म विशेष-जाति विशेष से संबंधित प्रतिबंधित गाने न बजाएं। ट्रैफिक को बाधित न करें। बैठक में डीजे संचालकों को इस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं। हमने यह भी अनुरोध किया है कि यदि कोई गाना चलाने के लिए आप दबाव डालता है तो आप हमें इसकी जानकारी दें।

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एसपी सिटी ने बताया कि डीजे कंपटीशन पर पूरी तरह प्रतिबंध है। इसे लेकर पहले भी लड़ाइयां हो चुकी हैं जिन्हें लेकर मुकदमे भी पंजीकृत हैं, इसलिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने बताया कि मानक के अनुसार डीजे कांवड़ की चौड़ाई 14 फीट और ऊंचाई 12 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

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