Hindi Newsबिहार न्यूज़supreme court judge says To become a village chief in Bihar it is necessary to have a criminal case

बिहार में मुखिया बनने के लिए जरूरी है क्रिमिनल केस होना, सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने कही बड़ी बात

  • जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बिहार में एक गांव/पंचायत के मुखिया के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होना ही चाहिए।

Nisarg Dixit हिन्दुस्तान टीमFri, 28 March 2025 09:48 AM
share Share
Follow Us on
बिहार में मुखिया बनने के लिए जरूरी है क्रिमिनल केस होना, सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने कही बड़ी बात

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि ‘यदि आप पर कोई आपराधिक मुकदमा न हो तो आप बिहार में मुखिया का चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं। शीर्ष अदालत ने आपराधिक मामले में बिहार के एक मुखिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मौखिक तौर पर कहा कि ‘बिहार में एक मुखिया होने के लिए जरूरी है कि आपके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो।

मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता से पूछा कि ‘क्या इस मामले के अलावा भी आपके मुवक्किल के खिलाफ कोई और आपराधिक मुकदमा है? यदि हां तो अन्य मामलों का ब्यौरा कहां है। इसके जवाब में अधिवक्ता ने पीठ को बताया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ अन्य मामले भी दर्ज हैं और यह सब गांव की राजनीति के चलते हुए है।

इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ‘बिहार में एक गांव/पंचायत के मुखिया के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे साथी जज जस्टिस कोटिश्वर सिंह कह रहे हैं कि यदि आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है तो आप बिहार में मुखिया बनने के योग्य नहीं है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता मुखिया की ओर से पेश अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत की मांग करते हुए बार-बार इस बात पर जोर दिया कि उनके मुवक्किल को झूठे मामले में फंसाया गया है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा आपने ‘गुंडों को किराए पर लिया है, एक हेलमेट पहने हुए है, दूसरा टोपी पहने हुए बाइक पर है। उनमें से एक ने मोबाइल गिरा दिया और अब आप (याचिकाकर्ता) फंस गए है क्योंकि आपके खिलाफ साक्ष्य है।

इसके साथ ही, पीठ ने अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका को खारिज कर दी।

अगला लेखऐप पर पढ़ें