लखनऊ कोर्ट में 5वीं बार हाजिर नहीं हुए राहुल गांधी, सेना पर टिप्पणी का मामला
सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी लखनऊ कोर्ट में 5वीं बार हाजिर नहीं हुए। कोर्ट ने राहुल गांधी के गैरहाजिर होने का संज्ञान लिया है। कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है।

भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में आरोपी कांग्रेस नेता राहुल गांधी 23 जून को भी लखनऊ कोर्ट में पेश नहीं हुए। ये पांचवी बार है जब राहुल कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। उदय शंकर श्रीवास्तव बनाम राहुल गांधी मामले में प्रारंभिक कार्यवाही के बाद ट्रायल कोर्ट ने 11 फरवरी, 2025 को उन्हें पेश होने का निर्देश देते हुए समन जारी किया।
शिकायत और समन को खारिज करने के प्रयास में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले को खारिज करने की मांग करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ का दरवाजा खटखटाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि परिवाद पत्र को पढ़ने से ही आरोप मनगढ़ंत प्रतीत हो रहे हैं। यह भी दलित दी कि राहुल गांधी लखनऊ के निवासी नहीं है लिहाजा उक्त परिवाद उन्हें तलब किए जाने से पहले आरोपी की सत्यता को लेकर अवर न्यायालय को जांच करनी चाहिए व प्रथमदृष्टया आरोप ट्रायल लायक पाए जाने पर ही उन्हें तलब किया जाना चाहिए। हालांकि न्यायालय ने इन दलीलों को अस्वीकार कर दिया। 29 मई, 2025 को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देने से इनकार दिया। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही और समन कानूनी रूप से वैध और न्यायोचित थे।
हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद कांग्रेस नेता राहुल गांधी 4 जून और 23 जून को निर्धारित सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहे। लखनऊ कोर्ट ने बार-बार गैरहाजिर रहने पर संज्ञान लेते हुए मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।