सेना पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को झटका, हाईकोर्ट ने राहत देने से किया इनकार, याचिका खारिज
सेना पर टिप्पणी मामले में हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है।

सेना पर कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को होईकोर्ट से झटका मिला है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। राहुल गांधी के विरुद्ध लखनऊ की एक स्थानीय अदालत में परिवाद दाखिल करते हुए आरोप लगाया गया है कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना पर कथित अपमानजनक टिप्पणी की थी।
आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पदयात्रा कर रहे थे। इस दौारान राहुल गांधी ने सेना पर टिप्पणी की थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि चीनी सैनिकों की ओर से भारतीय सैनिकों की पिटाई के बारे में कोई कुछ नहीं पूछता? सैनिकों को लेकर दिए गए एक बयान पर लखनऊ की एक स्थानीय अदालत में उनके खिलाफ परिवाद दाखिल किया गया। ये मुकदमा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन (बीआरओ) के पूर्व डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव ने दर्ज कराया था। उक्त परिवाद पर सुनवाई के दोरान स्थानीय अदालत की ओर से समन किया गया है।
कोर्ट ने राहुल गांधी को बतौर आरोपी तलब किया। इसके बाद समन को चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंव में गुरुवार को इस मामले में सुनवाई हुई। इसके बाद न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि विस्तृत आदेश सोमवार को जारी किया जाएगा।