ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस कदम को गैर-कानूनी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना बताया है। AIMPLB का कहना है कि यह पोर्टल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को कमजोर कर सकता है।
बीते अप्रैल में वक्फ संशोधन कानून संसद से पारित हो गया था, जिसके बाद अब केंद्र सरकार इसके क्रियान्वयन को लेकर तैयारी में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक सरकार इसके लिए जल्द ही राज्य सरकारों से भी सलाह मशवरा करेगी।
मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिन्द (अरशद मदनी) की उत्तर प्रदेश इकाई ने कल लखनऊ में कार्यकारिणी की अहम बैठक बुलाई है। कानूनी सलाहकार काब रशीदी ने बुधवार को बैठक के एजेंडा के बारे में जानकारी दी।
कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पूर्व CJI संजीव खन्ना ने कहा था कि हम मामले की सुनवाई करेंगे और देखेंगे कि क्या अंतरिम राहत दी जानी चाहिए। अब हमें तीन मुद्दों तक सीमित रहने को कहा जा रहा है, टुकड़ों में सुनवाई नहीं हो सकती।
सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार इस ऐक्ट के माध्यम से वक्फ की संपत्तियां ही कब्जा कराना चाहती है। उन्होंने कहा कि वक्फ का अर्थ अल्लाह के लिए समर्पण से है। यदि कोई वक्फ में अपनी संपत्ति देता है तो वह एक तरह से अल्लाह के लिए दान है और उसका इस्तेमाल नहीं बदला जा सकता।
ईडी ने यह मामला धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया है। यह मामला अहमदाबाद पुलिस द्वारा सलीम खान जुम्मा खान पठान,मोहम्मद यासर अब्दुलहमिया शेख, मेहमूद खान जुम्मा खान पठान, फेज़मोहम्मद पीर मोहम्मद चोबदार और शहीद अहमद याकूबभाई शेख के खिलाफ दर्ज की गई एक एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) के आधार पर है।
वक्फ संशोधन कानून बनने के बाद बिहार में सरकार ने वक्फ की जमीन की खोज-खबर करना शुरू कर दिया है। भागलपुर जिले से 23 जगहों पर स्थित जमन की सूची भेजी गई है।
मधेपुरा में शनिवार को वक्फ कानून के विरोध में आयोजित सभा के दौरान मंच टूटने से भगदड़ जैले हालात बन गए। आरजेडी विधायक सह पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर समेत 12 लोग घायल हो गए।
अररिया में शनिवार को केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने विशाल जुलूस निकाला। इसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। सांसद पप्पू यादव समेत कई नेताओं का भी उन्हें साथ मिला।
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 13 नई याचिकाओं पर विचार करने से मंगलवार को इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि वह और याचिकाएं नहीं जोड़ सकता क्योंकि उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा।