Hindi Newsदेश न्यूज़VP Jagdeep Dhankhar said Preamble not changeable changed in 1976 Emergency RSS Demand

संविधान की प्रस्तावना नहीं बदली जा सकती, लेकिन एक बार... RSS की मांग के बीच उपराष्ट्रपति धनखड़

कांग्रेस ने संविधान की प्रस्तावना में शामिल समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों की समीक्षा करने संबंधी RSS के बयान पर कड़ा विरोध जताया। कांग्रेस ने कहा कि RSS का नकाब फिर से उतर गया है, उसे संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए।

Amit Kumar भाषाSat, 28 June 2025 02:08 PM
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संविधान की प्रस्तावना नहीं बदली जा सकती, लेकिन एक बार... RSS की मांग के बीच उपराष्ट्रपति धनखड़

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को कहा कि संविधान की प्रस्तावना “परिवर्तनशील नहीं” है। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी अन्य देश की संविधान प्रस्तावना में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन भारत में एक बार ऐसा हुआ। धनखड़ ने कहा, "इस प्रस्तावना में 1976 के 42वें संविधान (संशोधन) अधिनियम के जरिए बदलाव किया गया था। संशोधन के माध्यम से इसमें "समाजवादी", "धर्मनिरपेक्ष" और "अखंडता" शब्द जोड़े गए थे।" धनखड़ ने कहा, "हमें इस पर विचार करना चाहिए।" उन्होंने कहा कि बी. आर. आंबेडकर ने संविधान पर कड़ी मेहनत की थी और उन्होंने "निश्चित रूप से इस पर ध्यान केंद्रित किया होगा।"

धनखड़ ने यह टिप्पणी यहां एक पुस्तक के विमोचन समारोह में की। उन्होंने यह टिप्पणी ऐसे समय में की है जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने बृहस्पतिवार को संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों की समीक्षा करने का आह्वान किया था। आरएसएस ने कहा था कि इन शब्दों को आपातकाल के दौरान शामिल किया गया था और ये कभी भी आंबेडकर द्वारा तैयार संविधान का हिस्सा नहीं थे।

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबाले के इस आह्वान की आलोचना की है कि इस मुद्दे पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए कि 'धर्मनिरपेक्ष' व 'समाजवादी' शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में रहना चाहिए या नहीं। उन्होंने इसे 'राजनीतिक अवसरवाद' और संविधान की आत्मा पर 'जानबूझकर किया गया हमला' करार दिया है। होसबाले के बयान से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है।

इस बीच, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से संबद्ध एक पत्रिका में शुक्रवार को प्रकाशित एक लेख में कहा गया है कि सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' शब्दों की समीक्षा करने का आह्वान, इसे तहस-नहस करने के लिए नहीं है, बल्कि आपातकाल के दौर की नीतियों की विकृतियों से मुक्त होकर इसकी ‘‘मूल भावना’’ को बहाल करने के बारे में है।

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संविधान की प्रस्तावना में "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्दों की समीक्षा करने के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के आह्वान का परोक्ष रूप से समर्थन करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को कहा था कि कोई भी सही सोच वाला नागरिक इसका समर्थन करेगा, क्योंकि हर कोई जानता है कि ये शब्द डॉ. भीम राव आंबेडकर द्वारा लिखे गए मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे।

भारत की संविधान की मूल प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित की गई थी। 1976 में आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें "समाजवादी", "धर्मनिरपेक्ष", और "राष्ट्रीय अखंडता" जैसे शब्द जोड़े गए थे। यह बदलाव तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अगुवाई में हुआ था और तभी से इस पर समय-समय पर राजनीतिक और वैचारिक विवाद होते रहे हैं।

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