Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़7th pay commission NPS to UPS switch central employees urged to opt for ups by june 30 deadline

खत्म हो रही इस योजना की डेडलाइन, केंद्रीय कर्मचारियों के पास 30 जून तक मौका

एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) में शामिल होने के लिए 30 जून 2025 तक का समय है। यूपीएस रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों में औसत मूल वेतन के 50% के बराबर पेंशन की गारंटी देता है, बशर्ते कर्मचारी ने कम से कम 25 साल तक सेवा की हो।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 21 June 2025 01:09 PM
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खत्म हो रही इस योजना की डेडलाइन, केंद्रीय कर्मचारियों के पास 30 जून तक मौका

जून का महीना खत्म होने वाला है। इस महीने के अंत में केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ी एक वैकल्पिक योजना की डेडलाइन खत्म हो जाएगी। दरअसल, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास नई शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) में शामिल होने के लिए 30 जून 2025 तक का समय है। मतलब ये कि यूपीएस में शामिल होने की डेडलाइन 30 जून है।

अप्रैल से प्रभावी है योजना

एकीकृत पेंशन योजना आधिकारिक तौर पर 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी है। यह एनपीएस के मौजूदा प्रावधानों के उलट रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित मासिक भुगतान प्रदान करती है। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने 24 जनवरी 2025 की अधिसूचना में इस बदलाव को औपचारिक रूप दिया। इस योजना का उद्देश्य केंद्रीय सिविल सेवा (एनपीएस के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के अनुरूप रिटायरमेंट और मृत्यु ग्रेच्युटी सहित बढ़े हुए सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करना है। इसमें एनपीएस में नॉमिनेट सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी शामिल हैं और 1 अप्रैल 2025 तक सेवा में हैं।

बता दें कि यूपीएस रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों में औसत मूल वेतन के 50% के बराबर पेंशन की गारंटी देता है, बशर्ते कर्मचारी ने कम से कम 25 साल तक सेवा की हो। इसके अतिरिक्त, कम से कम 10 साल की सेवा के बाद रिटायरमेंट पर 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन का आश्वासन दिया जाता है।

फैमिली पेंशन पर क्या है?

रिटायरमेंट के बाद ग्राहक की मृत्यु की स्थिति में, अंतिम पेंशन के 60% के बराबर फैमिली पेंशन जीवित पति या पत्नी को देय होती है। यह परिवार के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

कैसे चुन सकते हैं विकल्प?

कर्मचारी अपना स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) और अन्य प्रासंगिक विवरण दर्ज करके ई-एनपीएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन इस योजना का विकल्प चुन सकते हैं। ऑफलाइन विकल्प के लिए नोडल कार्यालय में फॉर्म A2 जमा करना आवश्यक है।

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