केंद्रीय कर्मचारियों के इस भत्ते के बदले नियम, कैसे पड़ेगा असर, समझें
वर्तमान में ड्रेस अलाउंस सभी पात्र सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष के भीतर उनकी ज्वाइनिंग डेट की परवाह किए बिना, जुलाई के महीने में सालाना जमा किया जाता है। हालांकि, अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इस नियम में बदलाव हुआ है।

7th pay commission latest: अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, केंद्र सरकार ने एक जुलाई 2025 या उसके बाद सरकारी सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए ड्रेस अलाउंस से संबंधित नियमों में संशोधन किया है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, ऐसे कर्मचारियों को पूरी वार्षिक राशि के बजाय आनुपातिक आधार पर ड्रेस अलाउंस दिया जाएगा। बता दें कि वर्तमान में ड्रेस अलाउंस सभी पात्र सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष के भीतर उनकी ज्वाइनिंग डेट की परवाह किए बिना, जुलाई के महीने में सालाना जमा किया जाता है।
किन कर्मचारियों के लिए है नियम
संशोधित नीति के तहत 1 जुलाई, 2025 के बाद शामिल होने वाले कर्मचारी वार्षिक ड्रेस अलाउंस के मासिक अनुपात के लिए पात्र होंगे। अलाउंस की गणना कर्मचारी द्वारा अगले वर्ष 30 जून तक सेवा में रहने वाले महीनों की संख्या के आधार पर की जाएगी। संशोधित नियम केवल नए भर्ती किए गए लोगों पर लागू होता है और मौजूदा कर्मचारियों को प्रभावित नहीं करेगा।
उदाहरण से समझें
उदाहरण के लिए यदि कोई केंद्रीय कर्मचारी अक्टूबर में ज्वाइन करता है तो वह नौ महीने के ड्रेस अलाउंस का हकदार होगा। यह अलाउंस उस साल के अक्टूबर महीने से नए साल के जून महीने तक के लिए रहेगा।
पेंशन को लेकर नया आदेश
इस बीच, सरकार ने बताया है कि एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) में शामिल सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अब पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के तहत मिलने वाले सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु ग्रैच्युटी लाभ के लिए पात्र होंगे। कार्मिक मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने यूपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या अक्षमता या विकलांगता के कारण सरकारी सेवा से उनकी बर्खास्तगी पर ओपीएस के तहत लाभ मिलने के विकल्पों पर एक आदेश जारी किया।