RLJP चीफ पशुपति पारस की पत्नी को पटना हाईकोर्ट से राहत, चिराग की बड़ी मां को नोटिस
रालोजपा के अध्यक्ष पशुपति पारस की पत्नी और भाई की पत्नी को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आपराधिक मामले की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए प्राथमिकी के सूचक को नोटिस जारी किया है। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की तलाकशुदा पत्नी ने अलौली थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।

पूर्व केंद्रीय मंत्री और रालोजपा के अध्यक्ष पशुपतिनाथ पारस की पत्नी और छोटे भाई की पत्नी को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली हैं।कोर्ट ने इनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए प्राथमिकी के सूचक को नोटिस जारी किया है।न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकलपीठ ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस की पत्नी और छोटे भाई की पत्नी की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। आवेदिका की ओर से अधिवक्ता राजकुमार ने कोर्ट को बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के तलाकशुदा पत्नी राजकुमारी देवी ने अलौली थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कर आरोप लगाया था।
पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस की पत्नी सुनैना देवी उर्फ सुनैना पशुपति और छोटे भाई रामचंद्र पासवान की पत्नी शोभा देवी ने उनके कमरे में रखा सारा सामान बाहर फेंक दी और बेड रूम एंव बाथरूम में ताला मार दी।उनका कहना था कि सूचक का 1981 में ही केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान से कोर्ट से तलाक हो गया हैं।तलाकशुदा पत्नी को खानदानी सम्पति में कोई अधिकार नहीं हैं।भले ही पति के सम्प्पति में उनका अधिकार होगा।ऐसे में खानदानी घर में उनका कोई अधिकार नहीं है और ना ही उन्हें घर से निकाला गया है।
उनका यह भी कहना था कि सूचक पढ़ी लिखी नहीं है। वह अंगूठा का निशान लगती हैं।जबकि दर्ज प्राथमिकी में हस्ताक्षर किया हुआ है।कोर्ट ने दर्ज प्राथमिकी के कार्रवाई पर रोक लगाते हुए सूचक को नोटिस जारी किया है।