कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा का गैंगरेप, स्टाफ और छात्रों ने मिलकर की दरिंदगी; तीन अरेस्ट
कोलकाता के एक कॉलेज की एक छात्रा के साथ दो सीनियर छात्रों और संस्थान के एक पूर्व छात्र द्वारा कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया गया। अधिकारी ने बताया कि मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

कोलकाता के कस्बा इलाके में स्थित साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में गैंगरेप के एक गंभीर मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार यह घटना 25 जून को शाम 7:30 बजे से रात 10:50 बजे के बीच कॉलेज परिसर के अंदर घटी। तीनों आरोपियों ने छात्रा को एक कमरे में ले जाकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। कस्बा पुलिस स्टेशन में पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई और उसी के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों में कॉलेज का एक पूर्व छात्र और स्टाफ सदस्य के अलावा वर्तमान में पढ़ने वाले छात्र भी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद पीड़िता की मेडिकल जांच करवाई गई, गवाहों के बयान दर्ज किए गए और घटनास्थल का दौरा किया गया। कॉलेज कैंपस को फिलहाल सील कर दिया गया है ताकि फॉरेंसिक जांच की जा सके।
तीन में से दो आरोपियों को तालबागान क्रॉसिंग के पास सिद्धार्थ शंकर सिशु रॉय उद्यान के सामने से गिरफ्तार किया गया, जबकि तीसरे आरोपी को उसके आवास से हिरासत में लिया गया। पुलिस ने तीनों के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं, ताकि डिजिटल सबूतों की जांच की जा सके।
कौन हैं तीनों आरोपी?
पुलिस ने एक बयान में कहा, "25 जून को कोलकाता लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ बलात्कार के आरोप में मनोजीत मिश्रा, जैब अहमद और प्रमित मुखोपाध्याय को गिरफ्तार किया गया है। एफआईआर में नामजद आरोपियों को ए.सी.जे.एम. अलीपुर, दक्षिण 24 परगना के समक्ष पेश किया गया। मामले की उचित जांच के लिए उन्हें 1 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है।" आरोपी मनोजित मिश्रा के वकील आजम खान ने कहा, "गैंगरेप का आरोप है। महिला ने आरोप लगाया है कि कॉलेज परिसर में उसके साथ बलात्कार किया गया। अदालत ने मंगलवार, 1 जुलाई तक पुलिस हिरासत मंजूर की है।"
राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान
राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने कोलकाता में हुई एक चौंकाने वाली घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। एनसीडब्ल्यू ने कहा कि एक विधि छात्रा के साथ कॉलेज परिसर में दो वर्तमान छात्रों और एक पूर्व छात्र द्वारा कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया गया। एनसीडब्ल्यू ने बयान में कहा, "अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कोलकाता के पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर गहरी चिंता व्यक्त की है और बीएनएस के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत तत्काल, समयबद्ध जांच का निर्देश दिया है। उन्होंने पीड़िता को बीएनएसएस की धारा 396 के तहत मुआवजे के साथ-साथ पूर्ण चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक और कानूनी सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। आयोग ने 3 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।"
आरजी कर रेप-मर्डर से दहला कोलकाता
आरजी कर रेप-मर्डर केस कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में अगस्त 2024 में हुई एक जघन्य घटना थी। एक 31 वर्षीय ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ अस्पताल परिसर में बलात्कार और हत्या की गई। मुख्य आरोपी संजय रॉय को सियालदह कोर्ट ने 18 जनवरी 2025 को दोषी करार दिया और 20 जनवरी को उम्रकैद की सजा सुनाई। सीबीआई ने फांसी की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे "रेयरेस्ट ऑफ रेयर" मामला नहीं माना। इस केस ने देशभर में आक्रोश फैलाया और कोलकाता में लंबे समय तक डॉक्टरों व अन्य लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए।
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