Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Uttarakhand high court continue stay on panchayat elections next hearing on 25 June full details

धामी सरकार का ये पैंतरा भी काम न आया, उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर जारी रहेगी रोक

धामी सरकार की ओर से यह नोटिफिकेशन हाईकोर्ट के समक्ष पेश कर दिया है। जिसके बाद मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने पंचायत चुनाव सम्बन्धी सभी याचिकाओं की सुनवाई के लिए 25 जून दोपहर 2 बजे का समय निर्धारित किया है।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, देहरादूनTue, 24 June 2025 01:37 PM
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धामी सरकार का ये पैंतरा भी काम न आया, उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर जारी रहेगी रोक

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगी रोक जारी रखी है|रोक हटाने को लेकर मंगलवार को राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के समक्ष आज (मंगलवार) को ही केस मेंशन कर सुनवाई करने को कहा। सरकार की तरफ कहा गया कि 9 जून को जो नियमावली बनाई गई थी,उसका गजट नोटिफिकेशन 14 जून को हो गया था, लेकिन "कम्युनिकेशन गैप" के कारण गजट नोटिफिकेशन को हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के वक्त प्रस्तुत नहीं किया जा सका था।

आज सरकार की ओर से यह नोटिफिकेशन हाईकोर्ट के समक्ष पेश कर दिया है। जिसके बाद मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने पंचायत चुनाव सम्बन्धी सभी याचिकाओं की सुनवाई के लिए 25 जून दोपहर 2 बजे का समय निर्धारित किया है। तब तक कोर्ट ने लगी रोक को बरकरार रखा है। इस मामले में मंगलवार को दीपिका किरौला व अन्य की याचिकाएं भी सुनवाई को लगी थी। हाईकोर्ट ने इन सभी की एक साथ सुनवाई का निर्णय दिया ।

इससे पहले उत्तराखंड के पंचायती राज सचिव चंद्रेश कुमार ने फिर से दोहराया कि राज्य सरकार नैनीताल हाई कोर्ट द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों पर लगाई गई रोक को हटाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह रोक आरक्षण नियमों की अनुपस्थिति के कारण नैनीताल हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक के बाद लगी है।

एएनआई (ANI) से बात करते हुए, सचिव इंद्रेश कुमार ने स्पष्ट किया कि सरकार कानूनी और संवैधानिक प्रक्रियाओं का पूरी तरह से पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा,"आरक्षण नियम 2025 की राजपत्र अधिसूचना रुड़की स्थित सरकारी प्रेस में छपने की प्रक्रिया में है। यह जल्द ही जारी की जाएगी और आगे के मार्गदर्शन के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।"

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