हाईकोर्ट ने यूपीसीएल जूनियर इंजीनियरों की हड़ताल पर मांगा जवाब
नैनीताल में हाईकोर्ट ने यूपीसीएल के जूनियर इंजीनियरों की हड़ताल के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश ने हड़ताली संगठन को नोटिस जारी किया और डीएम देहरादून को वार्ता के निर्देश दिए।...

नैनीताल, संवाददाता। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) के तीनों निगमों के जूनियर इंजीनियरों की ओर से की जा रही हड़ताल के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने हड़ताली संगठन को नोटिस जारी किया है। साथ ही डीएम देहरादून को निर्देश दिए हैं कि वे हड़ताली कर्मचारियों से वार्ता कर इस संबंध में कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट पेश करें। जनहित याचिका देहरादून के शिव कॉलोनी निवासी हर्षुल शर्मा की ओर से दायर की याचिका में कहा गया है कि यूपीसीएल के तीनों निगमों के जूनियर इंजीनियर अपनी मांगों को लेकर 5 जून से हड़ताल पर हैं।
इस हड़ताल से प्रदेशभर में विद्युत आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हो रही है, जिससे आम जनता को भीषण गर्मी में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि बिजली न होने से अस्पतालों, स्कूलों, घरों और नलकूपों की व्यवस्था चरमरा गई है। साथ ही चारधाम यात्रा के दौरान यदि मार्गों में प्रकाश व्यवस्था बाधित होती है, तो किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। याचिका में मांग की गई है कि राज्य सरकार को निर्देश दिए जाएं कि वह हड़ताल को शीघ्र समाप्त कराए, ताकि आम नागरिकों को राहत मिल सके।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।