हाईकोर्ट ने उत्तराखंड पंचायत चुनाव से रोक हटाई, नया कार्यक्रम जारी करने का दिया आदेश
साथ ही चुनाव आयोग से पूर्व में जारी चुनाव कार्यक्रम को तीन दिन आगे बढ़ाते हुए नया चुनाव कार्यक्रम जारी करने को कहा है। याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाये गए मुद्दों पर तीन हफ्ते के भीतर जबाव देने को भी कहा है।

हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर निर्धारण के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं पर शुक्रवार को भी सुनवाई जारी रखी। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंदर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने चुनाव पर लगी रोक हटा दी है। साथ ही चुनाव आयोग से पूर्व में जारी चुनाव कार्यक्रम को तीन दिन आगे बढ़ाते हुए नया चुनाव कार्यक्रम जारी करने को कहा है। याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाये गए मुद्दों पर तीन हफ्ते के भीतर जबाव देने को भी कहा है।
सुनवाई में ब्लॉक प्रमुख सीटों का आरक्षण निर्धारित करने व जिला पंचायत अध्यक्ष सीटों का आरक्षण निर्धारित न करने पर भी गम्भीर सवाल उठाए गए हैं। कोर्ट को बताया गया कि ब्लॉक प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव एक ही तरह से होता है। एक याची ने कोर्ट को बताया कि देहरादून के डोईवाला ब्लॉक में ग्राम प्रधानों के 63 फीसदी सीटें आरक्षित की गई हैं।
शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं की ओर से आरक्षण रोस्टर में कई सीटों के लंबे समय से एक ही वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलने का उल्लेख करते हुए इसे संविधान के अनुच्छेद 243 व सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय समय पर दिए आदेशों के खिलाफ बताया।
उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार शाम को एक अधिसूचना जारी कर उच्च न्यायालय द्वारा सोमवार को जारी स्थगन आदेश के अनुपालन में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से संबंधित नामांकन और अन्य कार्रवाई को स्थगित करने की घोषणा की थी। उत्तराखंड के राज्य चुनाव आयुक्त सुशील कुमार ने शनिवार को अधिसूचना जारी कर हरिद्वार को छोड़कर शेष 12 जिलों में दो चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा की थी।
पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान 10 जुलाई को होना था, जबकि दूसरे चरण का मतदान 15 जुलाई को होना था। मतगणना 19 जुलाई को होनी थी और नामांकन प्रक्रिया आगामी 25 जून से शुरू होकर 28 जून तक चलनी थी।
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