एक अक्टूबर 2005 से पहले की प्रक्रिया से भर्ती कर्मी को ही पुरानी पेंशन
कर्मचारी पेंशन: एक अक्टूबर 2005 से पहले की प्रक्रिया से भर्ती कर्मी को ही पुरानी

देहरादून। एक अक्टूबर 2005 से पहले की विज्ञप्ति के आधार पर चयनित कर्मचारी ही पुरान पेंशन योजना (ओपीएस) के पात्र होंगे। प्रमुख सचिव-वित्त आरके सुधांशु ने इसकी अधिसूचना जारी की। मालूम हो कि सात नवंबर 2023 को जारी अधिसूचना में पुरानी पेंशन योजना के बाबत व्यवस्था दी गई है। इसके अनुसार एक अक्टूबर 2005 से पहले विज्ञापित और अधिसूचना पदों पर चुने गए कार्मिकों को ओपीएस में शामिल करने के लिए एक बार विकल्प दे सकते हैं। इसे लेकर कर्मचारी संगठन में कुछ असमंजस था। प्रमुख सचिव ने बताया कि अधिसूचित पदों का अर्थ चयन आयोगों से मिले अधियाचनों के तहत भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने से है।
यानि यह भर्ती विज्ञप्ति एक अक्टूबर 2005 से पहले जारी होनी चाहिए।
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