मानहानि के केस में देवकीनंदन ठाकुर को कोर्ट ने भेजा नोटिस
Varanasi News - आगरा में मानहानि के आरोप में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर अदालत में उपस्थित नहीं हुए। एसीजेएम-10 की अदालत ने उन्हें 9 जुलाई को उपस्थित होने का नोटिस जारी किया है। प्रार्थी अजय प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि...

आगरा, वरिष्ठ संवाददाता। मानहानि के आरोप में प्रस्तुत परिवाद में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। एसीजेएम-10 की अदालत ने कथावाचक को नोटिस जारी कर 9 जुलाई को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है। प्रार्थी/अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत कर आरोप लगाया था कि तीन दिसंबर 2024 को एक समाचार पत्र में कथावाचक ने वाराणसी में कथावाचन के दौरान भारत विभाजन और कश्मीरी ब्राह्मणों के नरसंहार के लिए जयचंदों को दोषी बताया। इससे प्रार्थी को अत्यधिक मानसिक आघात पहुंचा था। प्रार्थी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता राहुल सोलंकी ने बताया कि कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर लगातार न्यायालय में अनुपस्थित चल रहे हैं।
कोर्ट ने उनको नोटिस जारी किया है।
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