Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़Kerala journalist Kappan no relief from High Court refuses to release him on bail

केरल पत्रकार कप्पन को हाईकोर्ट से राहत नहीं, जमानत पर रिहा करने से इंकार 

पत्रकार कप्पन को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया है।

Deep Pandey विधि संवाददाता, लखनऊThu, 4 Aug 2022 03:03 PM
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केरल पत्रकार कप्पन को हाईकोर्ट से राहत नहीं, जमानत पर रिहा करने से इंकार 

इलाहााबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हाथरस घटना की रिपोर्टिंग पर जाने के दौरान रास्ते में गिरफ्तार केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को जमानत देने से इंकार कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ ने सिद्धीक कप्पन की जमानत याचिका को खारिज करते हुए पारित किया।

इसके पूर्व न्यायालय ने 2 अगस्त को अभियुक्त व सरकार की ओर से पेश अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद सुरक्षित कर लिया था। कप्पन को अक्टूबर 2020 में उस समय गिरफ्तार किया गया था जब वह हाथरस में दलित लड़की के साथ सामूहिक दुराचार व हत्या के मामले में हाथरस जा रहे थे। उन पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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