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बेगुनाह जानवरों को मार नहीं सकते, हाईकोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर दायर की गई याचिका खारिज की

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आवारा कुत्तों समेत समस्या पैदा करने वाले पक्षियों ओर जंतुओं को मारने का आदेश देने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

Ajay Singh हिन्‍दुस्‍तान , लखनऊMon, 6 Feb 2023 12:43 PM
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बेगुनाह जानवरों को मार नहीं सकते, हाईकोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर दायर की गई याचिका खारिज की

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आवारा कुत्तों समेत समस्या पैदा करने वाले पक्षियों ओर जंतुओं को मारने का आदेश देने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो नगर निगम को बेगुनाह जानवरों को मारने का आदेश देता हो।

यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने मनोज कुमार दूबे की ओर से दाखिल जनहित याचिका को खारिज करते हुए पारित किया। याचिका में आवारा कुत्तों समेत समस्या पैदा करने वाले और खतरनाक हो चुके पक्षियों और जानवरों को समाप्त किए जाने की मांग की गई थी।

याची की ओर से कहा गया कि नगर निगम को ऐसे जानवरों को खत्म करने के आदेश दिए जाएं। न्यायालय ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो नगर निगम को निर्दोष जानवरों को मारने का आदेश देता हो। इन टिप्पणियों के साथ न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया।

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