बोर्ड बैठक में महिला सभासद पति अथवा अन्य प्रतिनिधियों पर बैन
Shamli News - थानाभवन नगर पंचायत में कर्मचारियों से अभद्रता की शिकायतों के बाद, बोर्ड मीटिंग में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। महिला सभासदों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए उनके परिवार के...

थानाभवन नगर पंचायत में कर्मचारियों से अभद्रता की शिकायतों के बाद बोर्ड मीटिंग अथवा अन्य किसी प्रकार की बैठक में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसमें महिला सभासद के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले पति अथवा परिवार के अन्य सदस्यों को बैन कर दिया गया है। थाना भवन नगर पंचायत कार्यालय परिसर में अधिशासी अधिकारी जितेंद्र राणा के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। ईओ जितेंद्र राणा ने बताया कि शासन के आदेश के अनुसार बोर्ड बैठक अथवा नगर पंचायत के किसी भी कार्य में महिला सभासदों के अधिकारों एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला सभासद के परिवार के किसी अन्य सदस्य के भाग लेना प्रतबंधित किया गया है।
गत कुछ वर्षों से विभिन्न नगर पंचायत में सभासद पति ही बोर्ड बैठक अथवा बोर्ड की कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं तथा हस्तक्षेप भी करते हैं। इस पर शासनादेश 10 अक्टूबर 2012 के तहत नगरीय निकायों में चयनित महिला पदाधिकारियों के परिवारिक सदस्यों और सगे-संबंधियों के हस्तक्षेप पर रोक है। इस क्रम में, यह आदेश जारी किया गया ताकि कर्मचारियों को भयमुक्त वातावरण में कार्य करने का अवसर मिले और शासकीय कार्य समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण ढंग से संपादित हो सकें ।
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