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पीएनबी बैंक के शाखा प्रबंधक पर अनुचित व्याहार के लिए 20 हजार का अर्थदंड

Shamli News - एक किसान रामपाल सिंह ने पीएनबी शाखा प्रबंधक पर सेवा में कमी का मामला दर्ज किया। अज्ञात लोगों ने उसके एटीएम कार्ड से 10 हजार रुपए निकाल लिए। बैंक ने शिकायत का समाधान नहीं किया। उपभोक्ता आयोग ने बैंक को...

Newswrap हिन्दुस्तान, शामलीThu, 26 June 2025 01:07 AM
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पीएनबी बैंक के शाखा प्रबंधक पर अनुचित व्याहार के लिए 20 हजार का अर्थदंड

अज्ञात लोगों द्वारा किसान के एटीएम कार्ड से दस हजार रुपए निकाल लिए जाने के मामले में कोई मदद नहीं करने पर पीएनबी के शाखा प्रबंधक पर सेवा में कमी एवं अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए 20 हजार रुपए जुर्माना किया गया है। साथ ग्राहक के 10,153 रुपए और शारीरिक, मानसिक आर्थिक क्षतिपूर्ति और वाद व्यय के 25 हजार रुपए अदा करने के निर्देश दिए हैं। ऊन तहसील के गांव राझड़ निवासी रामपाल सिंह ने कहा, उसका खाता पंजाब नेशनल बैंक गढ़ीपुख्ता शाखा में है। वह घरेलू कार्य से शामली आया था। जहां 23 जुलाई 2018 को आईसीआईसीआई की शामली एटीएम से 10 हजार रुपए निकाले थे।

इसके बाद उसके खाते में 2062.59 रुपए शेष रह गये थे। 24 जुलाई 2018 को वह जब घर पर था तभी उसके फोन पर मैसेज आया, जिससे उसको पता लगा कि उसके खाते से 10 हजार रुपए निकाले, जबकि उसका एटीएम उसके पास घर पर था। उसने पीएनबी शाखा प्रबंधक को इसकी सूचना दी तो उन्होंने बताया, आप टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिस पर उसने 3 अगस्त 2018 को टोल फ्री नंबर पर कॉल कर शिकायत दर्ज की, जिसका कोई भी जवाब आजतक उसे प्राप्त नहीं हुआ। उसने बैंक को रजिस्टर्ड नोटिस 27 अगस्त 2018 को भेजा। इसी बीच उसके खाते में 29 अगस्त 2018 को गन्ने के भुगतान 16044 रुपए आये और बैंेक ने 7937 रुपए तथा 153 रुपए खाता माइंस में चले जाने का चार्ज काटकर 7953.59 रुपए जमा किए। बैंक ने उसको आईसीआईसीआई के पास जाने के लिए कहा। आईसीआईसीआई ने एक हफ्ते बाद मिलने को कहा परंतु कई बार जाने के बाद भी समस्या का कोई हल नहीं हुआ, और न ही सीसीटीवी फुटेज दिखाए। उसने कहा, ग्राहक व बैंक का आपस में उपभोक्ता का संबंध है, जिसका निर्वहन बैंक ने नहीं किया है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष हेमन्त कुमार गुप्ता, सदस्य अभिनव अग्रवाल, अमरजीत कौर ने रामपाल सिंह का परिवाद स्वीकार किया करते हुए पीएनबी गढ़ीपुख्ता शाखा को आदेश दिया जाता है कि वह 10153 रुपए मय 12 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ तथा ग्राहक को हुई मानसिक, आर्थिक व शारीरिक क्षतिपूर्ति हेतु 20 हजार तथा वाद खर्च 5 हजार रुपए परिवादी को अदा करने हेतु इस आयोग में जमा करें। साथ ही सेवा में कमी एवं अनुचित व्यापार व्यवहार करने के लिए बैंक शाखा प्रबंधक पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी किया है।

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