दुष्कर्म करने के आरोपी को पाक्सो कोर्ट ने सुनाया उम्र कैद की सजा
Santkabir-nagar News - संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में तेरह वर्षीय अवयस्क छात्रा के साथ दुष्कर्म करने

संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में तेरह वर्षीय अवयस्क छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। आरोपी राजू शर्मा पर कोर्ट ने सजा के साथ सात हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने अर्थदण्ड की 7 हजार रुपए की सम्पूर्ण धनराशि पीड़िता को देने का भी फैसला सुनाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को नालसा प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत 20 हजार रुपए का प्रतिकर देने का भी फैसला दिया।
विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्यु पाल, सत्य प्रकाश गुप्ता, सत्येन्द्र शुक्ल, अनिल कुमार सिंह ने बताया कि प्रकरण जिले के कोतवाली खलीलाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव का है। प्रकरण में पीड़िता के पिता ने अभियोग पंजीकृत कराया था। उनका आरोप था कि दिनांक 2 दिसम्बर मई 2019 को दिन में लगभग तीन बजे उनकी 13 वर्षीय अवयस्क पुत्री स्कूल से पढ़कर घर आई थी। खेत में उसके पास चाभी देने जा रही थी। गांव के बाहर रास्ते में अपने मौसा के घर रहने वाला राजू शर्मा पुत्र ओम प्रकाश शर्मा ग्राम सगरा थाना सोनहा जनपद बस्ती उसकी पुत्री का हाथ पकड़कर बांस की खूंटी में ले जाकर दुष्कर्म किया। पुत्री ने घर आ करके घटना के बारे में बताया। राजू को काफी तलाश किया, परन्तु वह नहीं मिला। पुलिस ने दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत करके विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। विशेष लोक अभियोजक अभिमन्युपाल ने बताया कि प्रकरण में सात साक्षी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। सभी ने घटना का समर्थन किया। पक्षों की बहस सुनने के पश्चात एडीजे व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने आरोपी राजू शर्मा को दोषसिद्ध करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
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