अपराध स्वीकार करने पर आरोपी को दो वर्ष दो माह का सश्रम कारावास
Santkabir-nagar News - संतकबीरनगर जिले में गैंगस्टर एक्ट के एक आरोपी चन्द्रिका निषाद को एडीजे भूपेन्द्र राय की कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए दो वर्ष दो माह की सजा सुनाई। आरोपी पर पांच हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया गया है।...

संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में अपराध स्वीकार करने पर गैंगस्टर एक्ट के एक आरोपी को एडीजे, विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट व विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट भूपेन्द्र राय की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए दो वर्ष दो माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी चन्द्रिका निषाद पर सजा के साथ पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड का भी फैसला सुनाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सत्य प्रकाश गुप्त उर्फ टीटू ने बताया कि प्रकरण में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा जयवर्धन सिंह ने अभियोग पंजीकृत कराया था।
उनका आरोप था कि 7 मई 2023 को वह पुलिस बल के साथ क्षेत्र भ्रमण पर थे। स्थानीय थाना के अपराध अभिलेख के अवलोकन व आम जन से प्राप्त सूचना के क्रम में गैंगलीडर पवन कुमार जायसवाल पुत्र राम शंकर जायसवाल ग्राम गनेशपुर थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती वर्तमान पता सरकारी आवास सीएचसी हैंसर बाजार थाना धनघटा अपने सह आरोपियों चन्द्रिका निषाद पुत्र रामजीतन ग्राम खरबुजहिया परसा थाना धनघटा वर्तमान पता ग्राम पड़रिया रामपुर बारहकोनी थाना धनघटा, जय सिंह पुत्र रामलखन चौहान व रमेश चौहान पुत्र निर्मल ग्राम छोटी रूपिन थाना धनघटा तथा राजकुमार उर्फ लंगड़ा पुत्र शिव मूर्त केवट ग्राम अशरफपुर थाना दुधारा का संगठित आपराधिक गिरोह है। यह गिरोह अन्तर्जनपदीय व जनपदीय स्तर पर सक्रिय है। आरोपीगण चोरी व चोरी के सामानों का क्रय विक्रय के अभ्यस्त अपराधी हैं। गैंग का लीडर अपने सदस्यों के साथ मिलकर आर्थिक, भौतिक लाभ प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए अपराध करते हैं। इनके भय व आतंक से कोई भी व्यक्ति पुलिस को सूचना देने व गवाही के लिए तैयार नहीं है। आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। विचारण के दौरान आरोपी चन्द्रिका निषाद ने आरोप स्वीकार कर लिया। एडीजे विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट व विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट भूपेन्द्र राय की कोर्ट ने आरोपी को दोष सिद्ध करार दिया।
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