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गैंगस्टर के आरोपी को एक वर्ष नौ दिन व दूसरे मामले में दो वर्ष 16 दिन की जेल

Sambhal News - चन्दौसी, संवाददाता। थाना संभल के गैंगस्टर के आरोपी को कोर्ट ने एक वर्ष नौ दिन तथा थाना असमौली के गैंगस्टर के इसी आरोपी को दो वर्ष 16 दिन के कारावास की

Newswrap हिन्दुस्तान, संभलFri, 27 June 2025 04:15 AM
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गैंगस्टर के आरोपी को एक वर्ष नौ दिन व दूसरे मामले में दो वर्ष 16 दिन की जेल

थाना संभल के गैंगस्टर के आरोपी को कोर्ट ने एक वर्ष नौ दिन तथा थाना असमौली के गैंगस्टर के इसी आरोपी को दो वर्ष 16 दिन के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों में ही अर्थदंड से दंडित किया है। थाना संभल के रूकनुददीन सराय निवासी इमरान के खिलाफ थाने में वर्ष 2023 में गैंगस्टर के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जबकि थाना असमौली में भी वर्ष 2023 में इमरान पर गैंगस्टर के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी। दोनों मुकदमों की सुनवाई जिला न्यायालय स्थित एडीजे की कोर्ट में हो रही थी। सरकार की ओर से एसपीओ धनंजय पांडेय ने पैरवी की।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने संभल थाने में गैंगस्टर के आरोप में एक वर्ष नौ दिन तथा असमौली थाने में गैंगस्टर के आरोप में दो वर्ष 16 दिन की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों मामलों में पांच-पांच हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इसमें कोर्ट मोहर्रिर रामकुमार व कोर्ट पैरोकार इच्छाराम की भूमिका सराहनीय रही।

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