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विद्यालयों का मर्ज शिक्षा अधिकार अधिनियम का उल्लंघन: शिक्षक संघ

Saharanpur News - सहारनपुर में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने परिषदीय विद्यालयों के मर्जर का विरोध किया, इसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन बताया। संघ ने कहा कि विद्यालयों का मर्ज करना बच्चों के शिक्षा...

Newswrap हिन्दुस्तान, सहारनपुरSat, 28 June 2025 12:32 AM
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विद्यालयों का मर्ज शिक्षा अधिकार अधिनियम का उल्लंघन: शिक्षक संघ

सहारनपुर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने परिषदीय विद्यालयों के मर्जर (विलय) के निर्णय का शुक्रवार को कड़ा विरोध करते हुए इसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन करार दिया। संघ ने स्पष्ट किया कि छात्र संख्या के आधार पर विद्यालयों का मर्ज करना न्यायसंगत नहीं है और इससे बच्चों के शिक्षा के अधिकार पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में शासनादेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने और किसी भी परिषदीय विद्यालय को बंद न किए जाने की मांग की गई। हकीकत नगर स्थित रामलीला मैदान पर आयोजित धरने को संबोधित करते हुए शिक्षक नेताओं ने बताया कि अधिनियम के अनुसार प्रत्येक एक किलोमीटर के भीतर प्राथमिक और तीन किलोमीटर के भीतर उच्च प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था अनिवार्य है।

इसी मानक के तहत प्रदेशभर में विद्यालयों की स्थापना हुई थी। जिला अध्यक्ष संदीप सिंह पंवार ने कहा कि छात्र संख्या में गिरावट के पीछे कई प्रशासनिक खामियां हैं-जैसे निजी स्कूलों को नियमविरुद्ध मान्यता, गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों का संचालन, शिक्षकों की कमी और शिक्षकों से गैर-शैक्षणिक कार्य कराना। संघ के सतीश राणा, तेजपाल सिंह, जसवंत सिंह आदि ने कहा कि विद्यालयों का मर्ज बच्चों को शिक्षा से वंचित करेगा, जिससे ड्रॉपआउट की संख्या बढ़ेगी और शिक्षा अधिकार कानून की मूल भावना आहत होगी। पंकज तंवर, स्वतंत्र, प्रवीण, संदीप सैनी, तालिब हसन, वसीम, कुलदीप, कुलवीर, अनुज, कृपाल, लोकवीर, कृष्णपाल, विकास, प्रवीण, शिवचरण, योगिता, शिखा, अंजू, मोनिका श्रीवास्तव, प्रिया, मधु, दीपक और प्रदीप आदि रहे।

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