हत्या, जानलेवा हमले के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
Pratapgarh-kunda News - प्रतापगढ़ में शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने हत्या और जानलेवा हमले के दो अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष ने बताया कि आरोपी राजू आनंद पटेल ने एक व्यक्ति पर चाकू से हमला किया था,...
प्रतापगढ़, संवाददाता। जानलेवा हमला और हत्या दो अलग-अलग मामलों की शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों मामलों में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट के न्यायाधीश ने दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश विकास श्रीवास्तव की कोर्ट ने हत्या और जानलेवा हमले के दो अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। प्रयागराज के मऊआइमा थाना क्षेत्र में रहने वाले जानलेवा के आरोपित राजू आनंद पटेल के जमानत आवेदन की सुनवाई के समय राज्य की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी देवेंद्र कुमार गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि पुलिस के अनुसार बीते 30 मई को आरोपी ने एक पीड़ित पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया था।
रामपुर बंतरी गांव में रहने वाले हत्यारोपी तबरेज के जमानत आवेदन की सुनवाई के समय राज्य की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी ने अपनी दलीलों से कोर्ट को बताया कि पुलिस के अनुसार 10 अगस्त 2016 आरोपी ने गांव के जमीनुद्दीन को लाठी डंडे से पीटने के बाद उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। कोर्ट में एडीजीसी की दलीलों को सुनने के बाद दोनों आरोपियों का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है।
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