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कुल्हाड़ी से किशोर की हत्या के दोषी को दस साल की कैद

Pratapgarh-kunda News - प्रतापगढ़ में 29 मार्च 2023 को किशोर तालिब अली की कुल्हाड़ी से हत्या के मामले में कोर्ट ने आरिफ को दोषी पाया है। कोर्ट ने उसे दस साल की सजा और 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अन्य आरोपी शबनम और...

Newswrap हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडाFri, 27 June 2025 10:44 PM
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कुल्हाड़ी से किशोर की हत्या के दोषी को दस साल की कैद

प्रतापगढ़, संवाददाता। नगर कोतवाली के कादीपुर में 29 मार्च 2023 को कुल्हाड़ी से मारकर किशोर की हत्या में के आरोपित को कोर्ट ने दोषी पाया है। कोर्ट ने उसे दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कादीपुर गांव निवासी साकिर अली के अनुसार 29 मार्च 2023 की शाम उसके भतीजे 14 साल के तालिब अली का गांव के बच्चों से कुछ विवाद हो गया था। तालिब नमाज पढ़ने जा रहा था। वह मस्जिद के पास पहुंचा था कि आरिफ, शबनम, मीना और एक बाल अपचारी ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिए।

तालिब लहूलुहान होकर गिर पड़ा। उसे जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां से उसे प्रयागराज रेफर कर दिया गया। परिवार के लोग तालिब को लेकर प्रयागराज जा रहे थे, रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मामले की सुनवाई कर रहे जिला एंव सत्र न्यायाधीश सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने अभियुक्त शबनम, मीना को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। जबकि आरिफ को दस साल के जेल की सजा सुनाई। एक अन्य अभियुक्त को बाल अपचारी होने के कारण उसका नाम मुकदमे से पृथक कर दिया गया। मामले में राज्य की ओर से पैरवी डीजीसी योगेश शर्मा और एडीजीसी विक्रम सिंह ने की।

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