हत्या के अभियुक्त को उम्र कैद, तीस हजार जुर्माना
Pilibhit News - युवक विशाल की हत्या के मामले में आरोपी प्रदीप को जनपद न्यायधीश अब्दुल शाहिद ने उम्र कैद और 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। 24 नवम्बर 2022 को विशाल शराब लेने गया था, लेकिन वापस नहीं आया। पुलिस ने...

युवक की हत्या कर लाश छिपाने के दोष सिद्ध आरोपी को जनपद न्यायधीश अब्दुल शाहिद ने 30 हजार रुपए जुर्माना सहित उम्र कैद की सजा सुनाई। अभियोजन कथानक के मुताबिक 27 नवम्बर 2022 को बीसलपुर के मोहल्ला दुर्गा प्रसाद निवासी सोनू शर्मा ने थाना बीसलपुर में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका भाई विशाल 24 नवम्बर 2022 को बीसलपुर में रामलीला मैदान से आगे बनी भट्टी पर शराब लेने गया था। विशाल के शाम तक घर नहीं लौटने पर सभी रिश्तेदारों व दोस्तों से जानकारी की गई। परंतु उसका कोई पता नहीं चला। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरु कर दी।
दौरान विवेचना पुलिस ने मोहल्ला दुर्गा प्रसाद के प्रदीप को दोषी पाते हुए विशाल की लाश बरामद कर ली। बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर सहायक शासकीय अधिबक्ता बृजेन्द्र मोहन दीछित ने वादी सहित क ई गवाह न्यायालय में पेश किए गए। न्यायालय ने दोनों ओर के तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी प्रदीप को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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