राहुल गांधी के नागरिकता विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल नई याचिका खारिज
राहुल गांधी के नागरिकता विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल नई याचिका खारिज हो गई है। लखनऊ बेंच ने याची को पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की अनुमति देते हुए, नई याचिका को वापस लेने के आधार पर खारिज कर दिया है।

राहुल गांधी के नागरिकता विवाद मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने याची को पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की अनुमति देते हुए, नई याचिका को वापस लेने के आधार पर खारिज कर दिया है। दरअसल इसी 5 मई को ही इसी विवाद की याची की एक याचिका को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने निस्तारित किया था। नई याचिका दाखिल करते हुए याची ने कुछ नए साक्ष्य दाखिल करने का भी दावा किया था। यह भी मांग की गयी थी कि जब तक याचिका पर निर्णय नहीं हो जाता, तब तक राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर रोक लगा दी जाय। यह याचिका कर्नाटक के एस विग्नेश शिशिर ने दाखिल की थी। हालांकि न्यायालय ने कहा कि याची के पास निस्तारित हुई याचिका में पुनर्विचार प्रार्थना पत्र दाखिल करने का विकल्प है।
उल्लेखनीय है कि याची ने पहले भी राहुल गांधी की नागरिकता विवाद मामले में एक याचिका दाखिल की थी। उक्त याचिका को हाईकोर्ट ने 5 मई को निस्तारित करते हुए आदेश दिया था कि याची अन्य विधिक वैकल्पिक उपाय अपना सकता है, साथ ही उसने इस विषय पर जो प्रत्यावेदन केंद्र सरकार को दे रखा है, उसका भी सक्षम अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जा सकता है।
राजीव सिंह की खंडपीठ ने कहा था कि केंद्र सरकार याची की शिकायत को निस्तारित करने की कोई समय सीमा नहीं बता पा रही है, ऐसे में इस याचिका को विचाराधीन रखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। न्यायालय ने याची को कहा कि वह दूसरे वैकल्पिक विधिक उपाय अपनाने के लिए स्वतंत्र है।