सेंट्रल मार्केट अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण का ठेका फर्म ने कम नहीं किए रेट
Meerut News - सेंट्रल मार्केट अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण का टेंडर डालने वाली फर्म ने एस्टीमेट रेट कम नहीं किए। फर्म ने एस्टीमेट रेट 1.67 करोड़ पर ही ध्वस्तीकरण करने का

सेंट्रल मार्केट के अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण का टेंडर डालने वाली फर्म ने एस्टीमेट रेट कम नहीं किए। फर्म ने एस्टीमेट रेट 1.67 करोड़ पर ही ध्वस्तीकरण करने का लेटर परिषद को थमा दिया। फर्म से जवाब आने के बाद अब परिषद अधिकारियों ने टेंडर को स्वीकृति के लिए परिषद मुख्यालय लखनऊ भेज दिया है। वहां से स्वीकृति मिलते ही ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू की जाएगी। सर्वोच्च अदालत ने 17 दिसंबर 2024 को सेंट्रल मार्केट में आवासीय भवन का भू उपयोग परिवर्तन कर बनाए गए व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स संख्या 661/6 को ध्वस्त करने के हाईकोर्ट के आदेश पर मुहर लगाते हुए इस जैसे अन्य अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के आदेश दिए थे।
व्यापारियों को परिसर खाली करने के लिए 90 दिन का समय देने और इसके बाद आवास विकास को 15 दिन के अंदर अवैध निर्माण ध्वस्त करने को कहा था। अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार परिषद अधिकारियों पर भी एफआईआर के आदेश दिए थे। राहत पाने को सुप्रीम कोर्ट गए व्यापारियों के सभी प्रार्थनापत्र को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अवैध निर्माण ध्वस्त करने के लिए परिषद ने 1.67 करोड़ का टेंडर जारी किया है। टेंडर लेने वाली फर्म ने टेंडर को सममूल्य (एटपार) यानि 1.67 करोड़ पर डाला है। परिषद अधिकारियों ने फर्म को कम्प्टीशन नहीं होने के चलते टेंडर रेट कम करने को कहा था। लेकिन टेंडर फर्म ने रेट कम नहीं किए। फर्म टेंडर रेट 1.67 करोड़ रुपये में ही अवैध निर्माणों को ध्वस्त करेगी। फर्म का जवाब मिलने के बाद परिषद अधिकारियों ने टेंडर को स्वीकृति के लिए मुख्यालय भेज दिया है। अधिशासी अभियंता आफताब अहमद ने बताया कि टेंडर फर्म ने अपने रेट कम नहीं किए हैं। टेंडर को स्वीकृति के लिए परिषद मुख्यालय भेज दिया है।
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