Hindi NewsUttar-pradesh NewsMeerut NewsMunicipal Corporation Warns Against Illegal Hoardings and Advertisements
शहर में बिना अनुमति लगे अवैध होर्डिंग हटाने का आदेश
Meerut News - नगर निगम ने बिना अनुमति के निजी मकान और जमीन पर अवैध विज्ञापन और होर्डिंग लगाने वालों को चेतावनी दी है। अपर नगर आयुक्त के आदेश के अनुसार, एक हफ्ते में सभी अवैध होर्डिंग हटाए जाएंगे। नियमों का पालन...
Newswrap हिन्दुस्तान, मेरठSun, 29 June 2025 03:14 AM

नगर निगम की सीमा के अंतर्गत निजी मकान और जमीन पर बिना अनुमति के अवैध रूप से विज्ञापन या होर्डिंग लगाने वालों को नगर निगम द्वारा चेतावनी जारी की गई है। एक हफ्ते में बिना अनुमति लगे होर्डिंग और विज्ञापन को हटा लिया जाए। अपर नगर आयुक्त के आदेशानुसार शहर में जितने भी होर्डिंग और विज्ञापन बिना अनुमति के लगे हैं इनको अभियान चलाकर हटाया जाएगा। आदेशों का अनुपाल नहीं करने वाले होर्डिंग और विज्ञापन ठेकेदारों से नगर निगम होर्डिंग हटाने का खर्चा और जुर्माना दोनों वसूलेगा।
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