पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास, अर्थदंड
Mau News - मऊ में पति देवेन्द्र यादव को पत्नी कृपा देवी की हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया। अपर सत्र न्यायाधीश ने उसे आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया। आरोप है कि देवेन्द्र ने पत्नी पर...

मऊ। तीन वर्ष पूर्व थाना सरायलखंसी क्षेत्र अंतर्गत ताहिरपुर में पत्नी की फावड़े से प्रहार करके निर्मम हत्या के मामले में बुधवार को पति देवेन्द्र यादव को कोर्ट ने दोषी करार दिया। दोषी पति को अपर सत्र न्यायाधीश एससी/एसटी हरेन्द्र प्रसाद ने आजीवन कारावास, बीस हजार अर्थदंड की सजा सुनाया। साथ ही साथ अर्थदंड नहीं देने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश जारी किया। मामले में घोसी थाना क्षेत्र के बहलोलपुर निवासी वादी मुकदमा अंकुल यादव ने अपनी बहन की हत्या के बाबत थाना सरायलखंसी क्षेत्र के ताहिरपुर बडिहार निवासी देवेन्द्र यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि उनकी बहन कृपा देवी की शादी आरोपी देवेन्द्र से दस वर्ष पूर्व हुई थी। उसकी बहन विगत 6 अगस्त 2022 की सुबह पांच बजे बर्तन साफ कर रही थी। इसी दौरान आरोपी फावड़े से उसकी बहन की गर्दन और बांह में प्रहार कर दिया था। इससे उसकी बहन की मौके पर ही मौत हो गई थी। उसका भाई जब मौके पर पहुंचा तो भांजे राजन और रोशन ने बताया कि उसके पिता ने फावड़े से मम्मी की हत्या किया है। मामले में कुल दस गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराकर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सत्येन्द्र नाथ राय, अखिलेश कुमार सिंह ने मामले को सन्देह से परे साबित कराया। अपर सत्र न्यायाधीश एससी/एसटी हरेन्द्र प्रसाद ने आरोपी पति को देवेन्द्र यादव को दोषी करार दिया। साथ ही साथ हत्या के आरोप में आजीवन कारावास, बीस हजार रुपए अर्थदंड, अर्थदंड अदा करने पर उसका 80 प्रतिशत मृतका के दोनों लड़कों को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। वहीं जुर्माना नहीं देने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने का भी आदेश दिया।
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