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जानलेवा हमले के पांच की जमानत खारिज

Mathura News - हाइवे थाना क्षेत्र में होली के दिन दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए। एक व्यक्ति को गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने जीतू, विनोद, चन्द्रभान, महेश, और प्रमोद के खिलाफ मामला दर्ज किया और...

Newswrap हिन्दुस्तान, मथुराWed, 21 May 2025 04:54 AM
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जानलेवा हमले के पांच की जमानत खारिज

हाइवे थाना क्षेत्र में होली वाले दिन दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी। इस हमले में कई लोगों को चोटें आई थी। एक व्यक्ति के सिर में गंभीर चोट लगी थी। इस मामले की रिपोर्ट हाइवे थाने में जीतू उर्फ जितेन्द्र, विनोद, चन्द्रभान, महेश, प्रमोद के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने नामजदों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। जेल में निरुद्ध आरोपियों ने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए जिलाजज विकास कुमार द्वितीय की अदालत में जमानत के लिए याचिका दाखिल की। जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि उनके द्वारा अदालत में जमानत याचिका का विरोध किया।

जिसके बाद जिलाजज ने पांच आरोपियों की जमानत याचिका को खरिज कर दिया।

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