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न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के बाद भी एनओसी जारी करने पर जांच शुरू

Mathura News - न्यायालय में विचाराधीन मामले में नगर निगम ने जारी कर दी थी एनओसीन्यायालय में मामला विचाराधीन होने के बाद भी एनओसी जारी करने पर जांच शुरून्यायालय में म

Newswrap हिन्दुस्तान, मथुराSat, 21 June 2025 06:30 AM
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न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के बाद भी एनओसी जारी करने पर जांच शुरू

नगर निगम मथुरा-वृंदावन स्थित मौजा गोविंदपुर में (राधा वैली के निकट) न्यायालय में विचाराधीन जमीन के मामले में निर्णय आने से पूर्व ही नगर निगम द्वारा कॉलोनी बसाने के लिए एनओसी जारी कर देने पर नगर निगम ने जांच शुरू कर दी है। बताते चलें कि मौजा गोविंदपुर में राधा वैली के निकट स्थित एक बड़ा भूखंड नगर निगम व अन्य दो सह खातेदारों के नाम दर्ज है। इस जमीन में अपना हिस्सा अलग करवाने के लिए सह खातेदारों ने एसडीएम सदर न्यायालय में वाद दायर किया था। इस पर तत्कालीन एसडीएम सदर ने भूमि का बंटवारा करने का आदेश भी जारी कर दिया।

नगर निगम ने इस आदेश के खिलाफ अपर आयुक्त द्वितीय आगरा मंडल के न्यायालय में अपील दायर कर दी थी। इस पर न्यायालय ने एसडीएम सदर न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुए दोबारा सुनवाई करने के आदेश जारी कर दिए। मामला अभी एसडीएम सदर के न्यायालय में चल ही रहा था कि नगर निगम ने सह खातेदारों को कॉलोनी बसाने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र दे दिया। कॉलोनी के निर्माण के लिए मानचित्र पास कराने का मामला जब विकास प्राधिकरण में पहुंचा तब इसका खुलासा हुआ कि मामला अभी एसडीएम न्यायालय में ही विचाराधीन है। पंरतु, नगर निगम ने विकास प्राधिकरण की ओर से जताए गए संदेह को भी नजरअंदाज कर दिया और एनओसी जारी कर दी। इस मामले की शिकायत भाजपा पार्षद दल के नेता राजवीर सिंह, ठाकुर तेजवीर सिंह, पार्षद नीनू कुंज बिहारी भारद्वाज, नीरज वशिष्ठ, ब्रजेश खरे और राकेश भाटिया ने की। इस मामले में तत्कालीन नगर आयुक्त शशांक चौधरी ने सहायक नगर आयुक्त राकेश त्यागी को जांच सौंप दी। उधर, पार्षद ब्रजेश खरे ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी। उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता की शिकायत का निवारण करते हुए नगर निगम को हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए हैं। आदेश का अनुपालन न करने की स्थिति में संबंधित प्रतिवादी को 14 जुलाई को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के आदेश दिए गए हैं। तब तक उक्त स्थल पर किसी भी तरह का निर्माण करने पर रोक लगा दी गयी है। नगर निगम संदेह के घेरे में अदालत में मामला चलने के बाद भी नगर निगम द्वारा एनओसी जारी करने से इस मामले में नगर निगम भी संदेह के घेरे में आगया है। यह सब बिल्डर और नगर निगम अधिकारियों की सांठगांठ की ओर इशारा कर रहा है। मोजा गोविंदपुर में एनओसी जारी करने के मामले की जांच चल रही है। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में निर्माण कार्य रुकवाने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। -राकेश कुमार त्यागी, सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम मथुरा

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