किशोरी का अपहरण करने वाले को चार वर्ष का कारावास
Mathura News - अदालत ने अभियुक्त पर 10 हजार कर जुर्माना भी लगाया किशोरी को बहला फुसला कर उसका अपहरण करने वाले को एडीजे अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ब्रिजेश

किशोरी को बहला फुसला कर उसका अपहरण करने वाले को एडीजे अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ब्रिजेश कुमार द्वितीय की अदालत ने चार वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता सुभाष चतुर्वेदी व विशेष लोक अभियोजक रामपाल सिंह द्वारा की गई। हाइवे थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी 10 नवंबर 2019 को अचानक लापता हो गई थी। किशोरी के पिता ने 11 नवंबर को हाइवे थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। हाइवे पुलिस ने किशोरी की तलाश शुरू की तो पता चला कि किशोरी का आगरा निवासी राजकुमार पुत्र ओम प्रकाश निवासी नगला अट्टी थाना मलपुरा आगरा से प्रेम प्रसंग चल रहा था।
वही उसे बहला फुसला कर शादी करने का झांसा देकर अपने साथ ले गया था। पुलिस ने राजकुमार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से किशोरी को बरामद किया था। पुलिस ने राजकुमार के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। किशोरी ने स्वीकार किया था कि परिजन उसकी शादी दूसरी जगह करना चाहते थे। वह विगत दो वर्ष से राजकुमार के सम्पर्क में थी। मुकदमें की सुनवाई एडीजे अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ब्रिजेश कुमार द्वितीय की अदालत में हुई। एडीजीसी सुभाष चतुर्वेदी व विशेष लोक अभियोजक रामपाल सिंह ने बताया कि अदालत ने राजकुमार को किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने का दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।
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