व्यावसायिक संपत्तियों की नीलामी में 6 फीसदी तक की छूट
Lucknow News - समय पर भुगतान करने वालों को मिलेगा लाभ एलडीए ने जारी किया आदेश लखनऊ। प्रमुख

समय पर भुगतान करने वालों को मिलेगा लाभ एलडीए ने जारी किया आदेश लखनऊ। प्रमुख संवाददाता एलडीए ने राजधानीवासियों और निवेशकों को बड़ी राहत देते हुए व्यावसायिक संपत्तियों की खरीद पर छूट देने का आदेश जारी कर दिया। नए आदेश के तहत, 1 अप्रैल 2025 से जिन व्यावसायिक एवं व्यवस्थागत संपत्तियों को नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से बेचा गया है या आगे बेचा जाएगा, उन पर समय पर भुगतान करने पर अधिकतम 6 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। एलडीए ने पहले सिर्फ 45 दिनों के भीतर पूर्ण भुगतान करने पर 5 प्रतिशत की छूट का प्रावधान रखा था। लेकिन अब छूट की दरों को संशोधित करते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसका सीधा लाभ उन खरीदारों को मिलेगा जो तय समयसीमा के भीतर संपत्ति का मूल्य चुकाएंगे।
एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। 1 अप्रैल 2025 व इसके बाद एलडीए जो भी व्यावसायिक संपत्तियों नीलामी के माध्यम से बचेगा उन सभी पर छूट दी जाएगी। छूट 75% रकम पर ही मिलेगी। नई छूट व्यवस्था - 45 दिन में पूर्ण भुगतान पर – 6% छूट -- 60 दिन में पूर्ण भुगतान पर – 5% छूट -- 75 दिन में पूर्ण भुगतान पर – 4% छूट -- 90 दिन में पूर्ण भुगतान पर – 3% छूट -------- क्या है इसका फायदा? एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के साथ-साथ व्यावसायिक संपत्तियों की शीघ्र बिक्री सुनिश्चित करने की दृष्टि से लिया गया है।
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