Hindi NewsUttar-pradesh NewsLucknow NewsCourt Sentences Rekha Devi to 7 5 Years for False Gang Rape Case under SC-ST Act

गैंगरेप की झूठी रिपोर्ट लिखाने पर सात साल की कैद व जुर्माना

Lucknow News - कोर्ट ने रेखा देवी को गैंगरेप और एससी-एसटी के झूठे मुकदमे के लिए दोषी ठहराया। उसे 7 साल 6 महीने की कैद और 2 लाख 1 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट दर्ज कराने पर तुरंत राहत...

Newswrap हिन्दुस्तान, लखनऊMon, 16 June 2025 11:54 PM
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गैंगरेप की झूठी रिपोर्ट लिखाने पर सात साल की कैद व जुर्माना

विरोधियों को फंसाने के लिए गैंगरेप और एससी-एसटी का झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाली रेखा देवी को दोषी ठहराते हुए एससीएसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने सात साल छह माह की कैद और दो लाख एक हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है। कोर्ट ने जुर्माने की आधी रकम फर्जी मुकदमे में फंसाए गए राजेश को देने का आदेश दिया है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान दिवंगत हो गए एक अन्य आरोपित भूपेंद्र के उत्तराधिकारियों को भी मुआवजे की रकम का एक हिस्सा दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि जब कोई रिपोर्ट दर्ज कराता है तो तुरंत ही उसे एक निश्चित धन सरकार से राहत के रूप में मिल जाता है।

कोर्ट ने जिलाधिकारी को आदेश दिया कि केवल एफआईआर दर्ज कराने भर पर सहायता राशि न दी जाए। यह राशि तब दी जाए जब पुलिस मुकदमे में आरोपित के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दे। कोर्ट ने आगे कहा कि रिपोर्ट दर्ज कराने पर तुरंत राहत राशि दिए जाने से फर्जी और झूठा मुकदमा दर्ज करने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। अगर चार्जशीट दायर होने के बाद राहत राशि दी जाएगी तो झूठा मुकदमा दर्ज कराने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। इसके पहले एससीएसटी एक्ट के विशेष अभियोजक अरविंद मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि बाराबंकी के जैदपुर की रहने वाली रेखा देवी ने थाना जैदपुर में 29 जून 2021 को राजेश और भूपेंद्र के खिलाफ जानमाल की धमकी और गैंगरेप की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान घटनास्थल थाना बीकेटी होने के कारण मामले की विवेचना लखनऊ ट्रांसफर कर दी गई। एससीएसटी एक्ट का मुकदमा होने के नाते विवेचना क्षेत्राधिकारी बीकेटी ने की। सीओ को विवेचना के दौरान पता चला कि आरोपितों को फंसाने के लिए फर्जी मुकदमा दर्ज कराया है। विवेचक ने मामले में आरोपितों को क्लीनचिट देते हुए अंतिम रिपोर्ट लगा दी और झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने वाली रेखा के खिलाफ कार्रवाई के लिए कोर्ट से संस्तुति कर दी। कोर्ट ने पुलिस विवेचना के आधार पर मुकदमा दर्ज कराने वाली रेखादेवी को दोषी ठहराते हुए दंडित किया।

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