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कीटनाशक विक्रेता संबंधित बिल जरूर रखें : जिला कृषि अधिकारी

Kushinagar News - कुशीनगर में जिला कृषि अधिकारी डॉ. मेनका ने सभी पंजीकृत कीटनाशक विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे कृषि निवेश खरीदने के लिए बिल अनिवार्य रूप से लें और उसे सुरक्षित रखें। विक्रेता केवल उन्हीं कीटनाशकों...

Newswrap हिन्दुस्तान, कुशीनगरSat, 28 June 2025 09:41 AM
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कीटनाशक विक्रेता संबंधित बिल जरूर रखें : जिला कृषि अधिकारी

कुशीनगर। जिला कृषि अधिकारी डॉ. मेनका ने समस्त पंजीकृत कीटनाशक विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि कीटनाशी का व्यापार करने के लिए अपने अधिष्ठान पर जिस कम्पनी या थोक विक्रेता द्वारा कृषि निवेश क्रय किया जाता है, उससे सम्बन्धित कम्पनी प्रतिनिधि से या सम्बंधित थोक विक्रेता से बिल अनिवार्य रूप से लिया करें। उसे अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि निरीक्षण के समय पहुंचे अधिकारी द्वारा बिल मांगे जाने पर प्रस्तुत कर सकें। उन्होंने कहा कि समस्त कीटनाशक विक्रेता केवल उन्ही कीटनाशी रसायनों की खरीद-बिक्री करेगें, जिनका अधिकार पत्र (पीसी) उनके कीटनाशी प्राधिकार पत्र पर अंकित है। साथ ही समस्त कीटनाशक विक्रेताओं द्वारा कृषि निवेश का विक्रय करते समय कैश मैमो कृषकों को अनिवार्य रूप से दिया करें।

ग्रो सेफ फूड अभियान के अन्तर्गत संबन्धित बैनर-पोस्टर की फेमिंग कर अपने प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर अनिवार्य रूप से चस्पा करें। कृषि निवेश के साथ अन्य उत्पाद की जबरन टैगिंग, निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर स्टॉक रजिस्टर, सेल रजिस्टर एवं कैश मैमो पूर्ण करके अधिष्ठान पर रखना अनिवार्य है। अधिष्ठान पर प्रतिबंधित रसायन की बिक्री करना पूर्णतः वर्जित है। यदि कोई भी विकेता प्रतिबंधित रसायन की बिक्री करता पाया जाता है तो सम्बंधित के विरूद्ध कीटनाशी अधिनियम एवं कीटनाशी नियमावली में दिए गए प्राविधानों के अन्तर्गत कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए संबधित विक्रेता स्वयं उत्तरदायी होंगे।

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