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हज आवेदकों के लिए दिशा निर्देश जारी

Kushinagar News - कुशीनगर में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने हज-2026 के इच्छुक आवेदकों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। पासपोर्ट मशीन से पठनीय होना चाहिए और 31 दिसंबर 2026 तक वैध होना अनिवार्य है। इच्छुक आवेदक...

Newswrap हिन्दुस्तान, कुशीनगरFri, 27 June 2025 09:46 AM
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हज आवेदकों के लिए दिशा निर्देश जारी

कुशीनगर। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भरत लाल गौंड ने राज्य हज समिति के हवाले से बताया कि हज-2026 के इच्छुक आवेदकों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश व समय सीमा निर्धारित की गयी है। इसकी अधिकारिक घोषणा जुलाई में सम्भावित है। पासपोर्ट मशीन से पठनीय होना आवश्यक है। हस्तलिखित पासपोर्ट मान्य नहीं होगा। पासपोर्ट की वैधता 31 दिसम्बर 2026 तक आवश्यक है। जिनके पास पासपोर्ट 31 दिसम्बर 2026 तक वैध नहीं है, वह नया पासपोर्ट बनवा लें। इच्छुक आवेदक नुसुक पोर्टल की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने पासपोर्ट में सरनेम व लास्ट नेम का कॉलम खाली न छोड़ें।

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