प्रधान समेत सभी आरोपी हत्या के मुकदमे से बरी
Kausambi News - लोंहदा कांड में ग्राम प्रधान भूप नारायण पाल सहित सभी पांच आरोपियों को हत्या के आरोप से बरी कर दिया गया है। एसआईटी ने हत्या की धारा को आत्महत्या के लिए विवश करने की धारा में बदल दिया है। मृतक ने सुसाइड...

बहुचर्चित लोंहदा कांड में ग्राम प्रधान समेत सभी पांच आरोपियों को हत्या के मुकदमे से बरी कर दिया गया है। एसआईटी हत्या की धारा को आत्महत्या के लिए विवश करने में तरमीम कर चुकी है। हालांकि, अब प्रतापगढ़ की एसआईटी नए सिरे से की जाने वाली अपनी जांच में फिर धाराएं घटा-बढ़ा सकती है। इसे लेकर मुल्जिमों की घिग्घी बंधी हुई है। लोंहदा ग्राम प्रधान भूप नारायण पाल, उसके भाई विपिन पाल, पिता जगत नारायण पाल, रिश्तेदार धर्मेंद्र पाल व कथित दुष्कर्म पीड़िता के पिता के खिलाफ रामबाबू तिवारी की जहर देकर हत्या करने का मुकदमा चार जून को दर्ज हुआ था।
पुलिस प्रधान के भाई व कथित दुष्कर्म पीड़िता के पिता को जेल भेज चुकी है। एसपी राजेश कुमार ने मुकदमे की जांच के लिए कड़ा धाम थानाध्यक्ष धीरेंद्र सिंह की अगुवाई में एसआईटी गठित की थी। एसआईटी प्रभारी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ जहर देकर हत्या करने का पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिला। ऐसे में हत्या की धारा बीएनएस 103 को आत्महत्या के लिए विवश करने की धारा 108/3(5) में तरमीम कर दिया गया है। मौत से पहले मृतक ने सुसाइड नोट लिखा था। उसके पेट पर भी आरोपियों के नाम व अन्य बातें लिखी थीं। इसकी जांच हैंडराइटिंग एक्सपर्ट कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। रिपोर्ट के आधार पर प्रतापगढ़ की एसआईटी धाराओं में उलटफेर कर सकती है। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट बेल्हा की एसआईटी को ही मिलेगी।
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