नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को पांच साल की सजा
Kausambi News - सरायअकिल थाना क्षेत्र में 2018 में एक किशोरी के साथ छेड़खानी के मामले में अदालत ने दोषी सतीश को पांच साल की सजा सुनाई है। किशोरी ने आरोप लगाया था कि सतीश ने उसके साथ छत पर छेड़खानी की और विरोध करने पर...
सरायअकिल थाना क्षेत्र में किशोरी के साथ वर्ष 2018 में हुई छेड़खानी के मामले में अदालत ने दोषी को पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सरायअकिल थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी घर की छत पर सो रही थी। रात करीब 11 बजे गांव का ही सतीश पुत्र किशन छत पर गया और छेड़खानी की। किशोरी ने विरोध किया तो उसको जान से मारने की धमकी देते हुए आरोपी भाग निकला था। कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज हुआ था। मामले की विवेचना कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश अशोक कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने प्रकरण में फैसला सुनाया। राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने कुल सात गवाहों को पेश किया। उभय पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। दोष साबित होने पर कोर्ट ने सतीश पुत्र किशन को पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना न जमा करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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