Hindi NewsUttar-pradesh NewsKausambi NewsChail Advocates Protest Against Circle Rate Hike Demand Immediate Reversal

सर्किल रेट की बढ़ी दरों का विरोध, वकीलों की हड़ताल से तीसरे दिन भी नहीं हुआ बैनामा

Kausambi News - चायल तहसील में सर्किल रेट में हुई कई गुना बढ़ोतरी का विरोध जारी है। अधिवक्ताओं ने हड़ताल कर दी है और चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। इस वृद्धि से जमीन...

Newswrap हिन्दुस्तान, कौशाम्बीThu, 12 June 2025 12:21 AM
share Share
Follow Us on
सर्किल रेट की बढ़ी दरों का विरोध, वकीलों की हड़ताल से तीसरे दिन भी नहीं हुआ बैनामा

चायल तहसील में सर्किल रेट में की गई कई गुना बढ़ोतरी का विरोध तीसरे दिन बुधवार को भी जारी रहा। चायल के अधिवक्ता हड़ताल पर रहे। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। तीन दिन से बैनामा न होने से सरकार को लाखों रुपये का राजस्व नुकसान हुआ है। चायल के अधिवक्ताओं का आरोप है कि सर्किल रेट में हुई तीन से नौ गुना की वृद्धि मनमानी है। इसका आम जनता पर सीधा असर पड़ेगा। अधिवक्ताओं का कहना है कि इस वृद्धि से जमीन की खरीद-फरोख्त ठप हो जाएगी और आम नागरिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा।

इससे स्थानीय रियल एस्टेट प्रभावित होगा। उन्होंने प्रशासन से अविलंब इस निर्णय को रद्द करने और प्राप्त आपत्तियों पर दोबारा विचार करने की मांग की है। अधिवक्ताओं ने कहा कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वह उग्र आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। अधिवक्ताओं ने मांग की है कि प्रशासन जनभावनाओं का सम्मान करे और तत्काल संशोधित सर्किल रेट को निरस्त करे। चायल उपनिबंधक कार्यालय में तीन दिन से बैनामा न होने के कारण सरकार को लगभग पचास लाख रुपये की राजस्व हानि हुई है। इस मौके पर जगजीत सिंह, राजेश्वर यादव, अजीत सिंह, सगीर अहमद, सुखलाल यादव, सुरेंद्र सिंह, धर्मेंद्र यादव, काजी असद, मो.एहसान, शनि चंद्र मिश्र, विजय तिवारी, मो.शाहरुख, विद्यासागर, शिवम ओझा, यागेश मिश्रा नोटरी, प्रवेश यादव, सौरभ गुप्ता, रिजवान अहमद, नूरुत जमां, अजय सेन, रामनरेश पटेल, धनंजय सिंह, अजय पांडेय, निरंजन और अजीत पटेल सहित समेत कई वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित रहे।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें