Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़Kanwar Yatra 2025 case will be filed on DJ taller than 12 feet objectionable songs also ban

यूपी कांवड़ यात्रा: धर्म और जाति पर बैन गाना बजा तो पुलिस ऐक्शन, डीजे झांकी की ऊंचाई भी फिक्स

कांवड़ यात्रा में डीजे को लेकर कड़ी चेतावनी दी गई है कि 12 फीट से ऊंचा और 14 फीट से ज्यादा चौड़ा डीजे वाहन बनाया तो केस दर्ज होगा। इसके साथ धर्म और जाति विशेष पर, आपत्तिजनक, भड़काऊ और अश्लील गानों पर रोक रहेगी।

Deep Pandey मेरठ, प्रमुख संवाददाताWed, 25 June 2025 05:42 AM
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यूपी कांवड़ यात्रा: धर्म और जाति पर बैन गाना बजा तो पुलिस ऐक्शन, डीजे झांकी की ऊंचाई भी फिक्स

कांवड़ यात्रा-2025 की तैयारियों को लेकर पुलिस-प्रशासन ने डीजे संचालकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस लाइन में पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों ने 200 से ज्यादा डीजे संचालकों के साथ मीटिंग करते हुए चेतावनी दी कि 12 फीट से ऊंचा और 14 फीट से ज्यादा चौड़ा डीजे वाहन बनाया तो मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। डीजे पर धर्म और जाति विशेष पर, आपत्तिजनक, भड़काऊ अथवा अश्लील गाने बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही सड़क पर डीजे संचालकों ने प्रतिस्पर्धा की तो भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। दूसरी ओर, सभी डीजे संचालकों को पहले से ही नोटिस भी तामील करा दिया गया है और कार्रवाई करते हुए निरुद्ध कर दिया गया है।

मेरठ पुलिस लाइन सभागार में एडीएम सिटी ब्रिजेश सिंह और एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह के नेतृत्व में डीजे संचालकों के साथ मंगलवार दोपहर को एक मीटिंग हुई। इस दौरान कांवड़ यात्रा 2025 को लेकर तैयारियों पर चर्चा हुई और डीजे संचालकों को दिशा निर्देश दिए गए। मीटिंग में मौजूद 200 से ज्यादा डीजे संचालकों को पहले से ही नोटिस तामील करा दिया गया है और चेतावनी दी है कि दिए गए दिशा निर्देश का उल्लंघन करने पर तुरंत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। एडीएम सिटी ने बताया कि पूर्व में ऊंची डीजे झांकी बनाने के कारण मेरठ और आसपास के जिलों में कई हादसे हो चुके हैं।

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भावनपुर में दो साल पहले छह लोगों की मौत होने का मामला याद दिलाते हुए बताया कि कोई भी डीजे झांकी 12 फीट से ज्यादा ऊंची और 14 फीट से ज्यादा चौड़ी बनाई गई तो पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी। डीजे पर आपत्तिजनक, भड़काऊ अथवा अश्लील गाने बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मानक के अनुसार ध्वनि रखें और रात को 11 बजे के बाद डीजे बजाने पर रोक रहेगी। इसके अलावा डीजे संचालकों ने सड़क पर प्रतिस्पर्धा की तो भी मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इसके अलावा आपसी सौहार्द बनाए रखने और नियमों का पालन करने का आदेश दिया गया है। इस दौरान पुलिस-प्रशासन का सहयोग करने की मांग की गई है।

कांवड़ियां बड़ी डीजे झांकी बनवाए तो शिकायत करें

कुछ डीजे संचालकों ने बताया कि कांवड़ियां खुद ही बड़ी डीजे झांकी बनवाते हैं। विरोध करने पर भी नहीं मानते। ऐसे में एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने कहा कि कहीं भी ऐसी स्थिति बनती है तो पुलिस-प्रशासन को सूचना देकर शिकायत करें। वहीं, ये भी आदेश दिया है कि शहर में जहां भी बिजली के तारों को लेकर खतरा लगे तो पहले ही डीजे और कांवड़-झांकी को रोक लें। इसके बाद पुलिस से मदद मांगे, ताकि कोई हादसा न हो जाए।

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