प्रेमी की हॉरर किलिंग में प्रेमिका के दो चाचा और दो भाइयों को उम्रकैद
Jhansi News - झांसी के सकरार गांव में हुई एक हॉरर किलिंग मामले में शुक्रवार को अदालत ने युवती के दो चाचा और उनके दो बेटों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इन आरोपियों ने युवती के प्रेमी को गांववालों के सामने कुल्हाड़ी और...

झांसी, संवाददाता। दो साल पहले सकरार गांव में हुई हॉरर किलिंग में शुक्रवार को कोर्ट ने युवती के दो चाचा और उनके बेटों समेत कुल चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपियों ने गांववालों के सामने युवती के प्रेमी को कुल्हाड़ी-फरसे से काट डाला था। कोर्ट ने सभी पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। इसमें दो लाख पीड़ित परिवार को दिए जाएंगे। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह गौर ने बताया कि सकरार गांव में 35 वर्षीय करन सिंह कुशवाहा शादीशुदा था और खेती-किसानी कर परिवार का भरण-पोषण करता था। करन की गांव में रहने वाली सुमन से जान-पहचान हो गई।
2021 में वह सुमन को लेकर गांव से भाग गया। फरवरी 2023 में दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली और गांव आकर रहने लगे। 23 अप्रैल को करन खेत में पानी लगा रहा था। इसी दौरान सुमन के चाचा राजाराम कुशवाहा अपने बेटे देशराज और सियाराम कुशवाहा अपने बेटे मानवेन्द्र के साथ करन पर हमला बोल दिया। करन जान बचाकर भागा तो चारों ने मलखान के खेत पर उसे पकड़ लिया और गांववालों के सामने कुल्हाड़ी और फरसे से काट डाला। करन के पिता राजाभैया की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर चारों को गिरफ्तार कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। शुक्रवार को अदालत ने चारों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
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