किसानों को रखना होगा अपने पास बिल
Hathras News - हाथरस में कीटनाशी व्यापार के लिए किसानों को बिल लेना अनिवार्य किया गया है। जिला कृषि अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि कीटनाशी विक्रेता केवल अधिकृत रसायनों की बिक्री करें और बिल/कैश मैमो किसानों को प्रदान...

हाथरस: कीटनाशी का व्यापार करने के लिए अपने अधिष्ठान पर आप द्वारा जिस कम्पनी या थोक विक्रेता द्वारा कृषि निवेश क्र्रय किया जाता है तो उससे सम्बंधित कम्पनी प्रतिनिधि से या संम्बंधित थोक विकेता से बिल अनिवार्य रूप से लिया जाये। अपने पास किसान बिल को सुरक्षित रखें ताकि निरीक्षण के समय निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा बिल मॉगे जाने पर प्रस्तुत किये जा सकें। समस्त कीटनाशी विक्रता केवल उन्ही कीटनाशी रसायनों की खरीद/विक्री करेगें जिनका अधिकारपत्र (पीसी) उनके कीटनाशी प्राधिकार पत्र पर अंकित है जिला कृष अधिकारी ने कीटनाशक विक्रेताओं द्वारा कृषि निवेश का विक्रय करते समय बिल/कैश मैमो कृषकों को अनिवार्य रूप से दिया जाये एवं ग्रो सेफ फूड अभियान के अन्तर्गत संबंधित बैनर/पोस्टर की फ्रेमिंग कर अपने प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर चस्पा अनिवार्य करें।
कृषि निवेश के साथ अन्य उत्पाद की जबरन टैगिंग तथा तथा निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर विक्रय न किया जाये, साथ ही यह भी निर्देश दिए कि सभी विक्रेताओं के द्वारा स्टॉक रजिस्टर तथा सेल रजिस्टर एंव कैश मैमो पूर्ण करके अधिष्ठान पर रखना अनिवार्य है तथा अधिष्ठान पर प्रतिबंधित रसायन की बिक्री करना पूर्णतः वर्जित है। यदि कोई भी बिकेता प्रतिबंधित रसायन की बिक्री करता पाया जाता है तो सम्बंधित के विरूद्व कीटनाशी अधिनियम 1968 एंव कीटनाशी नियमावली 1971 में दिये गये प्रविधानों के अर्न्तगत कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी । जिसके लिये सम्बन्धित विक्रेता स्वंय उत्तरदायी होंगे।
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