महंगे दामों पर उर्वरक बेचा तो होगी कार्रवाई
Hapur News - अगर कोई उर्वरक विक्रेता निर्धारित मूल्य से अधिक धनराशि मांगता है, तो कृषि विभाग कार्रवाई करेगा। अधिकारियों का कहना है कि यूरिया और डी.ए.पी. की कोई कमी नहीं है। किसानों को उर्वरक खरीदने में दिक्कत नहीं...

जनपद में यदि कोई उर्वरक विक्रेता तय धनराशि से अधिक धनराशी की मांग करता है तो उसके खिलाफ कृषि विभाग कार्रवाई करेगी। कृषि विभाग के अफसरों का दावा है कि जल्द में उर्वरकों की कोई कमी नहीं हैं। किसानों को किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करने दिया जाएगा। जिला कृषि अधिकारी गौरव प्रकाश ने बताया कि खरीफ फसलों की बुआई और रोपाई में उर्वरक प्रयोग का महत्वपूर्ण समय चल रहा है। जनपद में यूरिया और डी.ए.पी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि यदि कोई उर्वरक विक्रेता अनुमन्य मूल्य से अधिक कीमत मांगता है या मुख्य उर्वरक यूरिया, डी.ए.पी. एन.पी. के काम्प्लेक्स, एम.ओ.पी. एस.एस.पी आदि के साथ साथ आपको कोई अन्य उत्पाद खरीदने के लिए बाध्य करता है तो तत्काल इसकी सूचना जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में मोबाइल नंबर 9452369376, 9897779791 पर दी जाए।
ऐसे उर्वरक विक्रेता के खिलाफ नियमानुसार कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वो अपनी कृषक जोत व खतौनी को दिखा कर भूमि के आधार पर ही उर्वरक खरीद करें। उर्वरक विक्रेता को अपना नाम, पता, मोबाइल नम्बर बतायएं और उससे उर्वरक खरीदने का पक्का बिल ज़रूर प्राप्त करें। यदि कोई उर्वरक विक्रेता आपको रसीद देने से मना करता है तो जिला कृषि अधिकारी कार्यालय के दिए गए मोबाइल नम्बर पर तत्काल सूचना दें। किसान उतना ही उर्वरक खरीदें जितनी उनकी फसल में संस्तुत मात्रा की आवश्यकता है। जनपद में वर्तमान समय की खपत के सापेक्ष पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध है, इसलिए एडवांस में खाद खरीद कर जमा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई साधन सहकारी समिति या सहकारी गन्ना समिति आपको नियमानुसार खाद देने से मना करती है तो भी इसकी भी जानकारी दी जाए।
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