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हमीरपुर में भाभी की गोली मारकर हत्या करने वाले को उम्रकैद, 50 हजार जुर्माना

Hamirpur News - हमीरपुर में 13 फरवरी 2018 को भाभी पूजा की हत्या करने वाले देवर शेखर सिंह को अदालत ने उम्रकैद और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में मृतका के सास-ससुर को सबूतों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया...

Newswrap हिन्दुस्तान, हमीरपुरSat, 21 June 2025 12:27 PM
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हमीरपुर में भाभी की गोली मारकर हत्या करने वाले को उम्रकैद, 50 हजार जुर्माना

हमीरपुर। 13 फरवरी 2018 को थाना कुरारा के लहरा गांव में अपनी सगी भाभी की गोली मारकर हत्या करने वाले देवर को शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम प्रह्लाद सिंह द्वितीय की अदालत ने उम्रकैद और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। इस प्रकरण में साक्ष्यों के अभाव में मृतका के सास और ससुर को दोषमुक्त कर रिहा कर दिया गया। एडीजीसी चंद्रप्रकाश गोस्वामी ने बताया कि कानपुर नगर के घाटमपुर निवासी विश्वनाथ सिंह ने अपनी पुत्री पूजा की शादी 2013 में थाना कुरारा के लहरा गांव के सचिन प्रताप सिंह उर्फ शनि से की थी।

शादी के बाद से ही ससुरालियों द्वारा पूजा का उत्पीड़न किया जा रहा था। आए दिन मारपीट की जाती थी। 13 फरवरी 2018 की शाम पूजा की उसी के सगे देवर शेखर सिंह ने तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। इस प्रकरण में मृतका के पिता ने देवर शेखर सिंह, ससुर रणजीत सिंह और सास कमलेश के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने दोषसिद्ध होने पर देवर शेखर सिंह को उम्रकैद की सजा और 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। बता दें कि वर्तमान समय में शेखर सिंह जेल में निरुद्ध है।

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