70 साल बाद गुलरिहा थाने को मिली अपनी जमीन
Gorakhpur News - गुलरिहा थाने को करीब 70 साल बाद अपनी जमीन का मालिकाना हक मिल गया है। जिलाधिकारी ने राजस्व संहिता की शक्तियों का प्रयोग करते हुए थाने की जमीन को पुलिस विभाग के नाम दर्ज किया। नगर निगम द्वारा थाने की...

गुलरिहा, हिंदुस्तान संवाद। करीब 70 साल बाद गुलरिहा थाने को अपनी जमीन का मालिकाना हक मिल गया। जिस जमीन पर गुलरिहा थाना चल रहा था वह जमीन नवीन परती के नाम से राजस्व के रिकॉर्ड में दर्ज थी, उस पर वर्तमान में नगर निगम का कब्जा था। जिलाधिकारी ने राजस्व संहिता की नियमावली में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवीन परती की जमीन को गुलरिहा थाने के नाम राजस्व अभिलेखों में किया है। गुलरिहा थाना परिसर सहित थाना के पीछे नगर निगम की कई एकड़ जमीन है। पिछली बरसात में गुलरिहा थाने की पुरानी बाउंड्री गिर गई थी। बाउंड्री मरम्मत कार्य के वक्त नगर निगम प्रशासन ने काम रोकते हुए जमीन की राजस्व टीम द्वारा पैमाइश कराई तो पता चला की यहां नगर निगम की 2.201 हेक्टेयर जमीन मौजूद है।
जिसके 0.83 हेक्टेयर जमीन पर गुलरिहा थाना, 50 डिसमिल पर प्राथमिक विद्यालय, कुछ जमीन पर ग्रामसभा के पूर्व प्रधान का एक विद्यालय बना था, शेष जमीन खाली पड़ी है। 21 अक्तूबर 2024 को नगर निगम द्वारा थाने की निर्माणाधीन बाउंड्री सहित अवैध निर्मित पूर्व प्रधान के जर्जर स्कूल पर बुलडोजर चलाकर गिरा दिया था। झुंगिया स्टेट बैंक के ऊपर चलता था थाना करीब सत्तर साल पहले झुंगिया स्थित स्टेट बैंक के ऊपर गुलरिहा थाना अस्थाई रूप चलता था, ग्रामसभा की बंजर जमीन पर थाने की नवीन बिल्डिंग बनने के 15 साल बाद स्थानांतरित हो गया। 2020 में गुलरिहा ग्राम पंचायत को नगर निगम में शामिल कर दिया गया, जिससे उक्त भूमि नगर निगम के अधिकार में आ गई। इस जमीन के करीब 0.830 हे. जमीन पर गुलरिहा थाना काबिज है। बारिश में गिरी बाउंड्री निर्माण के समय नगर निगम द्वारा कराई गई पैमाइश में यह तथ्य सामने आया था कि जितनी जमीन पर थाना काबिज है उतने पर ही पुलिस विभाग का अधिकार है। शेष जमीन को नगर निगम ने अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन उक्त जमीन पुलिस विभाग के नाम दर्ज नहीं थी। थानेदार की रिपोर्ट पर डीएम ने थाने के नाम की जमीन गुलरिहा प्रभारी निरीक्षक जीतेंद्र कुमार सिंह ने एक रिपोर्ट के माध्यम से थाने की जमीन को पुलिस विभाग के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने के लिए तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. गौरव ग्रोवर को पत्र लिखा था। इसके बाद जिलाधिकारी कार्यालय ने 3 जून 2016 को जारी शासनादेश संख्या 744, राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता अधिनियम संख्या 8 सन् 2012 की धारा 59 की उप धारा 4 के खंड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उल्लिखित भूमि को फिर से अपने अधिकार में लेते हुए ग्राम गुलरिहा परगना हवेली, तहसील सदर जिला गोरखपुर के गाटा संख्या 167/ 2.210 हे. में से 0.830 हे. भूमि की श्रेणी/प्रकृति नवीन परती की भूमि को थाना गुलरिहा (पुलिस विभाग) हेतु पुनर्ग्रहित करने का आदेश दिया है। गुलरिहा क्षेत्र की दो पुलिस चौकियों का नाम भी राजस्व अभिलेखों में होगा दर्ज गुलरिहा क्षेत्र के भटहट पुलिस चौकी पिछले 20 वर्षों से गोरखपुर-महराजगंज फोरलेन के किनारे स्थित है। पुलिस चौकी जिस भूमि पर बनी है वह राजस्व अभिलेखों में बोरिंग थेंसर के नाम दर्ज है। वही दो वर्ष पहले खुली जंगल डुमरी नंबर दो की पुलिस चौकी की जमीन उसके नाम से आवंटित नहीं है। गुलरिहा पुलिस इन दोनों चौकियों की जमीन उसके नाम करने के लिए जिला प्रशासन को पत्र लिखा है।
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