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गोण्डा प्रभाग के तत्कालीन वन रेंज अधिकारी को भ्रष्टाचार में चार साल की सजा

Gorakhpur News - गोरखपुर में, विशेष न्यायाधीश विपिन कुमार ने पूर्व वन रेंज अधिकारी बसंत कुमार गुप्ता को भ्रष्टाचार के मामले में चार साल की कठोर कारावास और 20,000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है। जांच में पाया गया...

Newswrap हिन्दुस्तान, गोरखपुरTue, 1 July 2025 05:35 AM
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गोण्डा प्रभाग के तत्कालीन वन रेंज अधिकारी को भ्रष्टाचार में चार साल की सजा

गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। कमाई से 1.43 लाख रुपये ज्यादा खर्च करने के मामले में भ्रष्टाचार में दोषी पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम विपिन कुमार ने गोण्डा वन प्रभाग के तत्कालीन वन रेंज अधिकारी बसंत कुमार गुप्ता को चार साल का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने से दण्डित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को दो माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक परमानंद राम त्रिपाठी ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक कोतवाली गोण्डा को रिजवान जहीर पूर्व विद्यालय तुलसीपुर गोण्डा के शिकायती पत्र 24 दिसंबर 1995 के आधार पर तत्कालीन वन रेंज अधिकारी खिलाफ खुली जांच के आदेश दिए गए।

जांच में पाया गया कि बसंत कुमार मई 1980 से अगस्त 1995 तक उत्तरी गोण्डा वन प्रभाग गोंडा में कार्यरत थे। इससे पूर्व फैजाबाद, बहराइच, देहरादून, कानपुर, वाराणसी और गाजीपुर में भी नियुक्त थे। बसंत कुमार की सेवा अवधि 1980 से 31 जुलाई 1995 तक की कमाई की जांच की गई तो इस पीरियड के मध्य बसंत कुमार गुप्ता के वेतन, फिक्स डिपाजिट और एलआईसी आदि से 3 लाख 92 हजार एक सौ 95 रुपये आय होनी पाई गई। उक्त अवधि में अभियुक्त ने विभिन्न मद में कुल 5 लाख 35 हजार 776 रुपये 70 पैसे व्यय किया जाना पाया गया। इस प्रकार अभियुक्त ने सेवा अवधि में रहते हुए आय के सापेक्ष में एक लाख 43 हजार 5 सौ 81 रुपये 40 पैसे अधिक व्यय किया है, जो अभियुक्त ने भ्रष्टाचार से अर्जित किया है।

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