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चकमार्ग खाली कराने की कार्रवाई अटकी

Gonda News - करनैलगंज तहसील में चकमार्ग की जमीन को खाली कराने के आदेश को स्थगित कर दिया गया है। इससे सरकारी भूमि कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई रुक गई है। उपजिलाधिकारी ने तीन माह में तीन तहसीलदारों के बदलाव की...

Newswrap हिन्दुस्तान, गोंडाSat, 28 June 2025 01:05 AM
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चकमार्ग खाली कराने की कार्रवाई अटकी

करनैलगंज, संवाददाता। करनैलगंज तहसील की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। तहसील स्तर पर चकमार्ग की जमीन को खाली कराने के लिए निकाले गए आदेश को स्थगित कर फाइलों में मामला दबा दिया गया है। इससे सरकारी भूमि कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली गई है। उपजिलाधिकारी यशवंत राव ने बताया कि बीते तीन माह में तीन तहसीलदार बदल चुके हैं। मामले की जांच करवाई जा रही है। तहसीलदार न्यायिक को जांच सौंपी गई है। मामला तहसील क्षेत्र के ग्राम नारायनपुर मर्दन का है। गांव के रामचन्दर, राम कैलाश, संचित व राम समुझ आदि ने चकमार्ग पर कब्जे की शिकायत की थी।

जांच के बाद राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2023 में तत्कालीन तहसीलदार ने मेवालाल, शिवधन और रामकेवल पर बेदखली के आदेश के साथ-साथ क्षतिपूर्ति व निष्पादन व्यय का जुर्माना भी लगाया था। इसके बावजूद राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने आदेश पर कोई अमल नहीं किया गया। इसके बाद बीते 29 मई को तहसीलदार करनैलगंज ने इसी आदेश पर स्थगन आदेश पारित कर दिया गया। इस सबंध में तहसीलदार न्यायिक मनीष कुमार ने बताया कि उन्होंने अभी हाल ही में कार्यभार संभाला है। उन्होंने कहा कि यह सरकारी मुकदमे से संबंधित मामला है, जिसमें स्थगन का औचित्य प्रतीत नहीं होता।

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